समस्तीपुर पीड़ित परिवार को 21साल बाद मिला न्याय,पूर्व विधायक रामबालक सिंह एवं उनके भाई को 5 साल की सजा – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

समस्तीपुर पीड़ित परिवार को 21साल बाद मिला न्याय,पूर्व विधायक रामबालक सिंह एवं उनके भाई को 5 साल की सजा

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बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र ( सम्पादक मुकेश भारती- सम्पर्क सूत्र 9161507983)
समस्तीपुर : ( जकी अहमद – ब्यूरो रिपोर्ट ) दिनांक- 20 – सितम्बर – 2021- सोमवार ।


   समस्तीपुर पीड़ित परिवार को 21साल बाद मिला न्याय,पूर्व विधायक रामबालक सिंह एवं उनके भाई को 5 साल की सजा

पीड़ित परिवार को 21साल बाद मिला न्याय,पूर्व विधायक रामबालक सिंह एवं उनके भाई को 5 साल की सजा। समस्तीपुर जिले के व्यवहार न्यायालय ने सोमवार को विभूतिपुर से जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह तथा उनके भाई लालबाबू सिंह को सीपीएम नेता ललन सिंह पर जानलेवा हमला मामले में 5 साल की सजा के साथ 15 हज़ार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 21 वर्ष पूर्व विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर गांव में शादी में शामिल होने जा रहे सीपीएम नेता ललन सिंह पर पूर्व विधायक रामबालक सिंह एवं उनके भाई लालबाबू सिंह ने जानलेवा हमला किया था। इसी क्रम में पूर्व विधायक ने सीपीएम नेता को देखते उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वे भाग निकले। इसके बाद पीछा करते हुए उस पर फायरिंग की गई जिसमें वह गंभीर रुप से जख्मी हो गए थे। फिर भी वह जख्मी अवस्था में भागने में सफल रहे इलाज के क्रम में उनकी हाथ की चार उंगलियां काटनी पड़ी थी। इस संबंध में विभूतिपुर थाना में कांड संख्या 62 /2000 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लंबे समय तक इसको लेकर न्यायालय में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। जिसमे सरकार की ओर से प्रभारी पीपी रमेश प्रसाद सिंह, एपीपी गौड़ी शंकर मिश्रा एवं सूचक की ओर से अधिवक्ता मनोज गुप्ता तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमिताभ भारद्वाज, गौतम भारद्वाज न्यायालय में अपना पक्ष रखा था। इसके बाद सोमवार को व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रणव कुमार झा ने पूर्व विधायक रामबालक सिंह तथा उनके भाई लालबाबू सिंह को कांड संख्या 62/2000 में दोषी पाते हुए धारा 324, 323, 341, 27 आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा एवं 15 हज़ार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।

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