न्यायाधीश डॉ ० दीपक स्वरूप सक्सेना के निर्देश के अनुपालन में वृद्ध आश्रम – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

न्यायाधीश डॉ ० दीपक स्वरूप सक्सेना के निर्देश के अनुपालन में वृद्ध आश्रम

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संवाददाता :  : गोंडा : : राम बहादुर मौर्य :: न्यायाधीश डॉ ० दीपक स्वरूप सक्सेना के निर्देश के अनुपालन में वृद्ध आश्रम

वृद्ध आश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर लिया जायजा उ ० प्र ० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ व माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ ० दीपक स्वरूप सक्सेना के निर्देश के अनुपालन में वृद्ध आश्रम , गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया । विधिक साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा उत्तराधिकार एवं भरण पोषण अधिनियम की जानकारी देते हुए यह बताया गया कि उत्तराधिकार एवं भरण पोषण अधिनियम , 1956 की धारा 20 , वृद्धजनों को अपने बच्चों से भरण – पोषण प्राप्त करने का प्रावधान करती है ।

बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र (सम्पादक मुकेश भारती ) मो ० 9336114041)

धारा 23 में न्यायालय के द्वारा भरण पोषण की धनराशि निर्धारित करने के सम्बन्ध में उपबन्ध दिये गये हैं । वर्तमान में न केवल पुत्र बल्कि पुत्रियों पर भी अपने माता – पिता के भरण – पोषण का दायित्व दिया गया है । यहां तक कि न केवल नैसर्गिक माता – पिता बल्कि दत्तक माता – पिता भी भरण – पोषण प्राप्त कर सकते हैं । आगे यह भी बताया गया कि जो वृद्ध अपने उत्तराधिकारी या रिश्तेदार को उपहार स्वरूप या फिर उनका हक मानते हुए अपनी सम्पत्ति उन्हें अन्तरित कर देते हैं तत्पश्चात उन्हें भरण पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं होती है , तो वह विधि अनुसार अपनी सम्पत्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं और सम्पत्ति का अन्तरण रद्द करवा सकते हैं । इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के विधि – व्यवस्था , सरकारी नीतियों एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की विस्तृत जानकारी दी गयी । सचिव द्वारा वृद्ध आश्रम , गोण्डा में प्रवास कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के आश्रय एवं भण्डार / पाक गृह के साफ – सफाई हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया । वृद्ध आश्रम , गोण्डा के प्रभारी प्रबन्धक जे ० बी ० सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज कुल 70 वृद्धजन उपस्थित हैं , जिनमें से 29 वृद्ध महिला एवं 41 वृद्ध पुरुष शामिल हैं । इस अवसर पर वृद्ध आश्रम के केयर टेकर अमर दीक्षित , ओंकार सिंह , पूनम सिंह आदि उपस्थित रहे । इसी प्रकार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 14.052022 को सफल बनाने हेतु डॉ ० अनुपमा गोपाल निगम पीठासीन अधिकारी , मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की अध्यक्षता में तथा श्री कृष्ण प्रताप सिंह , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा की उपस्थिति में जनपद गोण्डा के समस्त बीमा कम्पनियों के अधिकारी एवं अधिवक्तागण की बैठक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोण्डा में आहूत की गयी । माननीय पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित बीमा कम्पनी के अधिकारी / प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्तागण आदि से अपेक्षा की गयी कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से सम्बन्धित अधिकतम वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने हेतु सहयोग प्रदान करें एवं इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी करावें , जिससे जनमानस जागरूक हो सकें व लाभ प्राप्त कर सकें ।

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