बैंकिग करेसपोन्डेंट योजना के अन्तगर्त अनुसूचित जाति को 01 लाख तक का ऋण दिया जायेगा – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

बैंकिग करेसपोन्डेंट योजना के अन्तगर्त अनुसूचित जाति को 01 लाख तक का ऋण दिया जायेगा

1 min read
😊 Please Share This News 😊

संवाददाता : : मैनपुरी : : अवनीश कुमार : : बैंकिग करेसपोन्डेंट योजना के अन्तगर्त अनुसूचित जाति को 01 लाख तक का ऋण दिया जायेगा

अनुसूचित जातियों के आथिर्क उत्थान हेतु सरकारी योजनाओं के लिए स्वयं को पंजीकृत कराए मैनपुरी- जिला प्रबन्धक उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. विनीता ने बताया कि अनुसूचित जातियों के आथिर्क उत्थान हेतु व्यक्तियों, परिवार जिनकी वाषिर्क आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46080 एवं नगरीय क्षेत्र में रू. 56460 से अधिक न हो उन्हें आत्मनिभर्र बनाने हेतु योजनाऐं संचालित है। सभी योजनाओं में आधार कार्ड,पहचान पत्र, 02 फोटो तथा तहसील स्तर से निगर्त आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। उन्होने बताया कि पं.दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तगर्त अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार करने हेतु परियोजना अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें अधिकतम रू. 10 हजार अनुदान निधार्रित है।

बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र (सम्पादक मुकेश भारती ) 9161507983

नगरीय क्षेत्र दुकान निमार्ण योजनान्तगर्त अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके पास13.32 वगर्मीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध हो उन्हें दुकान निमार्ण कराने हेतु 02 किश्तों में (58500$19500) कुल रू. 78 हजार ऋण की सुविधा उपलब्ध है। जिसमें रू. 10 हजार अनुदान एवं रू. 68 हजार व्याज मुक्त ऋण के रूप में है। जिसकी अदायगी 120 समान मासिक किश्तों में करनी होगी। इस योजना में उपरोक्त सभी प्रपत्रों के साथ भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। लाॅण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजनान्तगर्त शहरी क्षेत्र में लागत रू. 02 लाख 16 हजार तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू. 01 लाख ऋण सीमा निधार्रित है। जिसमें रू. 10 हजार अनुदान तथा शेष ऋण ब्याज मुक्त के रूप में जिसकी 60 समान मासिक किश्तों में ऋण की अदायगी करनी होगी। धोबी समाज के व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। उन्होने बताया कि टेलरिंग शाॅप योजना के अन्तगर्त अनुसूचित जाति के युवक, युवतियों के आथिर्क उत्थान हेतु टेलरिंग शाॅप योजना संचालित है। जिसमें युवतियों को स्वयं सहायता समूह, पारिवारिक लाभ योजना से लाभान्वित लाभाथिर्यों को प्राथमिकता दी जायेगी जिसकी लागत रू. 20 हजार है। जिसमें रू. 10 हजार अनुदान, रू. 10 हजार व्याज मुक्त ऋण जिसकी अदायगी 36 समान मासिक किश्तों में करनी होगी। उन्होने बताया कि बैंकिग करेसपोन्डेंट योजना के अन्तगर्त अनुसूचित जाति के आथिर्क उत्थान हेतु युवक, युवतियों को रू. 01 लाख तक का ऋण दिया जायेगा, स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों को वरीयता दी जायेगी। उक्त समान योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपने विकास खंड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी (स.क) अथवा खंड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति कायार्लय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), जिला प्रबन्धक उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. विकास भवन में किसी भी कार्य दिवस में उक्त योजनाओं में लाभान्वित होने हेतु दि. 25 जून की सायं 05 बजे तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]
error: Content is protected !!