खराब-खटारा स्कूली वाहनों का संचालन मिला तो होगी कार्यवाही : एआरटीओ
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संवाददाता : : लखीमपुर खीरी :: अमरेन्द्र सिंह :: खराब-खटारा स्कूली वाहनों का संचालन मिला तो होगी कार्यवाही : एआरटीओ
एआरटीओ ने स्कूल प्रबंधन, वाहन स्वामियों को चेताया लखीमपुर खीरी । परिवहन आयुक्त, उप्र, प्रमुख सचिव से वीडियों कांफ्रेसिंग में प्राप्त निर्देश के क्रम में सभी ऐसे स्कूल वाहनों (जिनका प्रयोग छात्र-छात्राओं के आवागमन हेतु किया जाता है) की जाॅच निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना है तथा मात्र ऐसे वाहनों को ही मार्ग पर संचालित होने की अनुमति प्रदान की गयी, जिनका निर्माण, रख-रखाव निर्धारित मानक के अनुरूप होगा। उक्त आशय की जानकारी एआरटीओ आलोक कुमार सिंह ने दी।उक्त के दृष्टिगत सभी स्कूल प्रबन्धनों,वाहन स्वामियों को निर्देशित किया कि यदि बच्चे खराब एवं खटारा (फिटनेस समाप्त-मानक के विरूद्ध निर्मित) वाहनों में सवार मिले तो वाहन को सीज़ कर सम्बन्धित स्कूल की मान्यता को निरस्त करने हेतु पत्र भेजकर मान्यता रद्द करने की संस्तुति भी की जायेगी तथा सम्बन्धित स्कूलों प्रबन्धक, मालिक एवं वाहन स्वामियों के विरूद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जायेगा क्योंकि बच्चों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। एआरटीओ ने अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए जनपद के समस्त स्कूल प्रबन्धनों, स्कूल वाहन स्वामियों को निर्देशित किया कि अपने स्कूल वाहनों को एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण के लिए परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर दें।
बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र (सम्पादक मुकेश भारती ) 9161507983
एआरटीओ ने स्कूल प्रबंधन, वाहन स्वामियों को चेताया लखीमपुर खीरी । परिवहन आयुक्त, उप्र, प्रमुख सचिव से वीडियों कांफ्रेसिंग में प्राप्त निर्देश के क्रम में सभी ऐसे स्कूल वाहनों (जिनका प्रयोग छात्र-छात्राओं के आवागमन हेतु किया जाता है) की जाॅच निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना है तथा मात्र ऐसे वाहनों को ही मार्ग पर संचालित होने की अनुमति प्रदान की गयी, जिनका निर्माण, रख-रखाव निर्धारित मानक के अनुरूप होगा। उक्त आशय की जानकारी एआरटीओ आलोक कुमार सिंह ने दी।उक्त के दृष्टिगत सभी स्कूल प्रबन्धनों,वाहन स्वामियों को निर्देशित किया कि यदि बच्चे खराब एवं खटारा (फिटनेस समाप्त-मानक के विरूद्ध निर्मित) वाहनों में सवार मिले तो वाहन को सीज़ कर सम्बन्धित स्कूल की मान्यता को निरस्त करने हेतु पत्र भेजकर मान्यता रद्द करने की संस्तुति भी की जायेगी तथा सम्बन्धित स्कूलों प्रबन्धक, मालिक एवं वाहन स्वामियों के विरूद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जायेगा क्योंकि बच्चों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। एआरटीओ ने अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए जनपद के समस्त स्कूल प्रबन्धनों, स्कूल वाहन स्वामियों को निर्देशित किया कि अपने स्कूल वाहनों को एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण के लिए परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर दें।
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