मैनपुरी के DM ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का गम्भीरता से अनुपालन करें – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

मैनपुरी के DM ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का गम्भीरता से अनुपालन करें

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संवाददाता : : मैनपुरी :: अवनीश कुमार:: Date ::5 .11 .2022 :: मैनपुरी के DM ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का गम्भीरता से अनुपालन करें

मैनपुरी 05 नवम्बर, 2022- जिला निवार्चन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आयोेजित बैठक में कहा कि सभी राजनैतिक दल लोक सभा उप निवार्चन-2022 हेतु निधार्रित आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें, कोई दल, अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धामिर्क, भाषाओं, समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफ़रत, तनाव पैदा हो, दलों, अभ्यथिर्यों को अन्य दलों के नेताओं, कायर्कतार्ओं की सावर्जनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा, मत प्राप्त करने के लिए जाति, संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। किसी भी धामिर्क स्थलों को निवार्चन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, सभी दल, अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करें। जो निवार्चन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध हैं। उन्होने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी किसी भी दशा में किसी सरकारी भूमि पर प्रचार सामिग्री नहीं लगायेगा। किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा, बैनर लगाने नारा लिखने की अनुमति नहीं देगा। मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं को प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतगर्त प्रचार करना आदि भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखा गया है, सभी राजनैतिक दल इस पर ध्यान दें।


जिला निवार्चन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि लोकसभा उप निवार्चन 05 जनवरी 2022 की मतदाता सूची के आधार पर होगा। मतदाता सूची में नामांकन की अंतिम तिथि तक पात्र मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे। नये शामिल मतदाता भी लोक सभा उप निवार्चन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र के अलावा 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों का प्रयोग किया जा सकेगा, नाम-निर्देशन पत्र 10 नवंबर से 17 नवंबर तक कलेक्ट्रेट में स्थित जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे। सावर्जनिक अवकाश के दिन नामांकन नहीं होंगे, नाम- निदेर्शन पत्रों की जांच 18 नवम्बर को होगी। दि. 21 नवम्बर को नाम-निदेर्शन पत्र वापस लिये जा सकेंगे, दि. 05 दिसम्बर को मतदान एवं 08 दिसम्बर को मतगणना होगी। नामांकन के दौरान राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार को 01 प्रस्तावक एवं अन्य उम्मीदवार 10 प्रस्तावक के साथ नामांकन कर सकेंगे। नामांकन से पूवर् लोक सभा उप निवार्चन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को बैंक में पृथक से खाता खुलवाना होगा और उसी से निवार्चन सम्बन्धी धनराशि व्यय करनी  होगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, उप जिला निवार्चन अधिकारी राम जी मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, किशनी, कुरावली, घिरोर, नवोदिता शर्मा, अंजलि सिंह, गोपाल शर्मा, आर.एन.वर्मा, युगान्तर त्रिपाठी, शिव नारायण, डिप्टी कलेक्टर नरेंद्र कुमार, बी.जे.पी. जिलाध्यक्ष प्रदीप चैहान, विशाल बाल्मीक, सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह यादव एड., सुखबीर सिंह यादव, कांग्रेस से राहुल शाक्य एड., बहुजन समाज पार्टी से योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

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