अपर जिला मजिस्ट्रेट ने चुनाव व त्योहारो पर अराजकतत्वों से सचेत रहने का आग्रह किया – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने चुनाव व त्योहारो पर अराजकतत्वों से सचेत रहने का आग्रह किया

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संवाददाता : : मैनपुरी   ::  अवनीश कुमार :: Date :: 8 .11 .2022 :: अपर जिला मजिस्ट्रेट ने चुनाव व त्योहारो पर अराजकतत्वों से सचेत रहने का आग्रह किया

कोई भी राजनैतिक संगठन, व्यक्तियों का समूह पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार का जुलूस, आम-सभा व धरना प्रदशर्न आदि आयोजित नहीं करेगा:– अपर जिलाधिकारी मैनपुरी 07 नवम्बर, 2022- अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि लोकसभा उप निवार्चन 2022 की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। इस दौरान जुलूस, रैलियों का आयोजन होगा, जिसमेें काफी भीड़ एकत्रित होने की संभावना रहेगी। दि. 05 दिसम्बर को मतदान एवं दि. 08 दिसम्बर को मतगणना होगी।

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कोई भी राजनैतिक संगठन, व्यक्तियों का समूह पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार का जुलूस, आम-सभा व धरना प्रदशर्न आदि आयोजित नहीं करेगा:– अपर जिलाधिकारी मैनपुरी 07 नवम्बर, 2022- अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि लोकसभा उप निवार्चन 2022 की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। इस दौरान जुलूस, रैलियों का आयोजन होगा, जिसमेें काफी भीड़ एकत्रित होने की संभावना रहेगी। दि. 05 दिसम्बर को मतदान एवं दि. 08 दिसम्बर को मतगणना होगी। माह नवम्बर 2022 में गुरूनानक जयन्ती, कातिर्क पूणिर्मा, वीरागंना ऊदादेवी शहीद दिवस एवं गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया जायेगा। माह दिसम्बर 2022 में चैधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, क्रिसमस ईव, क्रिसमस-डे एवं गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती मनाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। लोकसभा उप निवार्चन 2022 व उक्त पर्व, जयन्ती के आयोजन एवं कोरोना वायरस महामारी के दौरान असामाजिक एवं अराजक तत्वों के साथ-साथ कतिपय संगठन अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति करने के लिये विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, वर्गों एवं जन सामान्य के मध्य वैमनस्य, द्वेष व दुभार्वना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर लोक परिशान्ति विक्षुब्ध करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते हैं। राजनैतिक दलों, संगठनों, संस्थाओं आदि के जुलूसों, प्रदशर्नों व सभाओं से भी जनशान्ति, जन सुरक्षा प्रभावित होने की सम्भावना हो सकती है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जनशान्ति, जनसुरक्षा को बनाये रखने हेतु निम्न आधारों पर जनपद की सीमान्तगर्त शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये धारा-144 द0प्र0सं0 के अन्तगर्त निषेद्याज्ञा/आदेश निगर्त किया जाना नितान्त आवश्यक है।        यह आदेश जनहित में तत्काल पारित किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण सभी पक्षोें,सम्भावित प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस देकर सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान करना अथवा व्यक्तिगत तामीली सम्भव नहीं है, अतएवं यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाना अपरिहायर् हो गया है। धारा-144 द0प्र0सं0 के अन्तगर्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि. 31 दिसम्बर की रात्रि तक जनपद में धारा-144 प्रभावी रहेगी, जब तक कि इसे बीच में वापस न ले लिया जाये। निदेर्शित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्माटर् मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप सुरक्षा कवच डाउनलोड करके रखेगा, जिसके बिना किसी भी प्रकार की संचरण की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी, प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन अनिवायर् रूप से करना होगा, आदेश अवधि में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। जिससे उसके कार्य से जनता के जीवन के लिए संकटपूर्ण कोरोना महामारी जैसे रोग के संक्रमण का फैलना सम्भाव्य हो तथा कोई भी व्यक्ति बीमारी के संबंध में जन समुदाय को आतंकित, भ्रमित करने तथा मिथ्या सूचना देने या मिथ्या सूचना पारेषण के माध्यम से जन समुदाय में फैलाने का प्रयास नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा तो उसके विरूद्ध महामारी अधिनियम-1897 की धारा-3, सपठित धारा 188 भादवि एवं 269, 270, 505 भादवि एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-54 के अन्तगर्त कायर्वाही की जायेगी, जिसमें उसे दो वर्ष की सजा हो सकती है।  ए.डी.एम. ने कहा कि कोई भी राजनैतिक संगठन, व्यक्तियों का समूह पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार का जुलूस, आम-सभा व धरना प्रदशर्न आदि आयोजित नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को अभिप्रेरित करेगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरूद्ध न तो कोई कार्य करेगा और न ही किसी को ऐसा कार्य करने के लिये अभिप्रेरित करेगां। कोई भी व्यक्ति जाति, वर्ग एवं समुदाय विशेष की भावनायें भड़काने का प्रयास नहीं करेगा और न ही धामिर्क विद्वेष की भावना को भड़काने वाले मुद्दों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करेगा। जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पडे़, एसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी की धामिर्क भावनाओं को ठेस पहुंचे, जुलूस, धरना प्रदशर्न, यातायात अवरूद्ध, जाम लगाने आदि की कायर्वाही एवं किसी व्यक्ति का पुतला या फोटोग्राफ जलाने एवं सावर्जनिक रूप से नष्ट करने की कायर्वाही नहीं की जायेगी। सावर्जनिक स्थान पर आग्नेयास्त्र, लाइसेंसी शस्त्र, चाकू, कृपाण (निधार्रित माप का कृपाण रखने वाले सिख समुदाय के व्यक्तियों पर लागू नहीं), भाला एवं लाठी डंडा आदि लेकर न तो विचरण करेगा, आदेश अवधि में किसी भी सावर्जनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति विधि विरूद्ध प्रयोजन से एकत्रित नहीं होंगे। किसी भी राजनैतिक पार्टी द्वारा बिना संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के सभा, कायर्क्रम आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा, कोई भी संस्था, संगठन, व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट, अधोहस्ताक्षरी व संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की बिना पूवर् अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा तथा अनुमति प्राप्त करने के उपरांत भी रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के मध्य किसी भी दशा में ध्वनि विस्तारक यऩ्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी पेट्रोल पम्प आदि का स्वामी, प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को जरीकेन, बोतल में पेट्रोल विक्रय नहीं करेगा और न ही कोई व्यक्ति जरीकेन, बोतल में पेट्रोल लेकर चलेगा।श्री मिश्र ने कहा कि आदेश अवधि में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह एवं संगठन आपत्तिजनक नारा, पर्चे, पम्पलेट तथा पोस्टर आदि न तो छपवायेगा और न ही उसका वितरण करेगा। सोशल मीडिया, इन्टरनेट सहित किसी इलेक्ट्राॅनिक या प्रिंट मीडिया का उपयोग धामिर्क भावना भड़काने के लिए नहीं किया जाएगा। इनका उपयोग किसी प्रकार से अन्य वर्ग, समुदाय, पंथ की भावना अथवा आस्था को ठेस पहुॅंचाने वाले विज्ञापन अथवा समाचार के प्रकाशन के लिए नहीं किया जाएगा और नाहीं किसी दूसरे समुदाय की धामिर्क भावना को आहत करने की टिप्पणी, फोटो, वीडियो प्रदशिर्त नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निवार्चन पुस्तिका या पोस्टर जिसकी मुख्य पृष्ठ पर उसकी मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी की समाग्री आदि पर धामिर्क चित्र, इबारत आदि अंकित कर किसी की धामिर्क भावनाओं को ठेस पहुचाने का कार्य नही करेगा, कोई भी होटल व धमर्शाला आदि का स्वामी, प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी वैध पहचान पत्र के कमरा आवंटित नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक पार्टी सोशल मीडिया पर न तो अभद्र एवं अशोभनीय भाषा को अंकित करेगा। आदेश अवधि में कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा कोई ब्लाॅग आदि अंकित नही करेगा। जिससे किसी की धामिर्क भावनाओं को ठेस पहुंचे, कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह सावर्जनिक स्थल पर मादक पदाथर् आदि का सेवन नहीं करेगा और नाहीं इसका प्रयोग कर विचरण करेगा तथा कोई भी ऐसा कायर् नहीं करेगा। आदेश अवधि में मतदान क्षेत्र में किसी निवार्चन कि लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के लिए दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, होटल, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिंकर या वैसी ही प्रकिृत का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा और न वितरित किया जायेगा।

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