बदायूँ में चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति की हुयी गिरफ्तारी
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संवाददाता ::अलापुर-बदायूँ::माजिद हुसैन{C07} :: Date ::16 ::12 :: .2022 :

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर बदायूँ के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी दातागंज बदायूँ के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई एवं गिरफ्तारी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वस्तु स्थान व गिरफ्तारी अभियुक्त आदि के अंतर्गत दिनांक 16.12.2022 को थाना अलापुर पुलिस द्वारा काशीराम कालोनी के पास अलापुर म्याऊं मार्ग पर समय सुबह 07.05 बजे 2 नफर अभियुक्त 1 प्रदीप गुप्ता पुत्र वेद प्रकाश 2. वीरेश पुत्र श्री राम निवासी वार्ड नंबर 8 कस्बा थाना अलापुर जनपद बदायूं .
को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त गण के कब्जे से 25 ग्राम स्मैक और 8 किलोग्राम डोडा बरामद हुआ जिसके संबंध में थाना हाजा पर क्रमश: मुकदमा अपराध संख्या 493/2022 धारा 8/15/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया उपरोक्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया गिरफ्तार करने वाली टीम एसआई अर्जुन सिंह का0 1376 राहुल का0 1799 अंकित कपासिया का0 484 ललित का0 अभिषेक दांगी प्रभारी निरीक्षक थाना अलापुर संवाददाता माजिद हुसैन
आईपीसी की धारा 207 में विधि का क्या प्राविधान है

IPC की धारा 207 का विवरण :जो कोई किसी सम्पत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुये कि ऐसी सम्पत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, या उस पर दावा करेगा, अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में जानते हुए की इस पर उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और हड़पने , छीनने के आशय से मिथ्या दावा करेगा तो वह व्यक्ति धारा 207 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0
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