अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में जनपद के विभिन्न क्षेत्रो में चला चेकिंग अभियान 22 के विरूद्घ विद्युत चोरी में एफआईआर दर्ज – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में जनपद के विभिन्न क्षेत्रो में चला चेकिंग अभियान 22 के विरूद्घ विद्युत चोरी में एफआईआर दर्ज

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संवाददाता ::मैनपुरी::अवनीश कुमार{C016} :: Date ::16 ::12 :: .2022 :*मैनपुरी- अधीक्षण अभियंता रवि प्रताप जी के निर्देशन में विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने हेतु चेकिंंग अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है विभिन्न क्षेत्रो में टीमो ने छापेमारी कार्यवाही की जिसमे 22 लोगो विद्युत चोरी करते पाये गये सभी के विरूद्घ विद्युत थाने में एफआई आर दर्ज करा दी गई है/ अधीक्षण अभियंता महोदय ने टीमो को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि हर हाल में विद्युत चोरी पर अंकुश लगाया जाए।

अवनीश कुमार -ब्यूरो चीफ मैनपुरी

अवर अभियंता पावर हाउस सोनू सिंह ने विजलेंस दल के साथ मैनपुरी शहर के मोहल्ला अग्रवाल, वंशीगौरा, दरीबा एवं महमूद नगर में चेकिंग की जिसमे 6 लोग विद्युत चोरी करते पाये गये।
अवर अभियंता तखरऊ विशम्भर सिंह ने ग्राम मोहब्बतपुर में चेकिंग की जिसमे 5 लोग विद्युत चोरी करते पाये गये। अवर अभियंता लेखराजपुर ओमप्रकाश सिंह ने ग्राम पिलुआहार में चेकिंग की जिसमे तीन लोग मोनोब्लाक विद्युत चोरी से चलाते पाये गये ।
एसडीओ किशनी रजत शुक्ला जी ने अवर अभियंता ज्ञानेंद्र पुष्कर जी के साथ अरसारा उपकेन्द्र के अंतर्गत ग्राम- मकोआ, सकतपुर, कत्तरा में पूर्व में वकाये पर कटे कनेक्शनो को चेक किया जिसमे 4 लोग विना वकाया जमा किये कनेक्शन जोड़े पाये गये। एसडीओ कुरावली पियूष शुक्ला ने जेई – मनोज कुमार, पंकज कन्नौजिया के साथ चेकिंग की जिसमे मानपुर में एक नलकूप, जमलापुर में एक चक्की व एक होटल एवं ईसाई गोपालपुर में एक चक्की विद्युत चोरी से चलती पाई गई


आईपीसी की  धारा 207 में विधि का  क्या प्राविधान है

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विधिक सलाहकार : Mukesh Bharti Advocate

Kanooni salah

IPC की धारा 207 का विवरण :जो कोई किसी सम्पत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुये कि ऐसी सम्पत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, या उस पर दावा करेगा, अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में जानते हुए की इस पर उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और  हड़पने , छीनने  के आशय से मिथ्या दावा  करेगा तो वह व्यक्ति धारा 207 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0

 

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