महाकवि देव इंटर कॉलेज के तत्वावधान में तीन दिवसीय स्काउट गाइड शिविर गुरुवार को समापन
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संवाददाता ::मैनपुरी::अवनीश कुमार{C016} :: Date ::16 ::12 :: .2022 :कुसमरा – नगर के महाकवि देव इंटर कॉलेज के तत्वावधान में तीन दिवसीय स्काउट गाइड शिविर गुरुवार को समापन हो गया। शिविर के अंतिम दिन अतिथियों ने शिविर का निरीक्षण किया और गाइड से शिविर के दौरान मिले प्रशिक्षण की जानकारी ली। शिविर समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टोली को पुरस्कृत किया।

कस्बे के इंटर कॉलेज में स्काउट गाइड समापन समारोह को संबोधित करते इंटर कालेज के प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि रमेशचंद्र यादव ने कहा कि स्काउट हमें दूसरों के लिए जीने की कला सिखाता है। देश के लिए सुयोग्य नागरिक बनाता है। हम आपातकाल में कैसे रहें, सीमित संसाधनों में कैसे अपने लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें आदि की सीख मिलती है। इससे पूर्व स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के बनाए गए तंबुओं का मुख्य अतिथि ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्काउट गाइड प्रभारी बृजपाल सिंह, रामखिलाड़ी वर्मा ,मोहम्मद समीम,इंद्रेश यादव, रावेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह ,कुसुम यादव,अर्चना दीक्षित, दिलीप कुमार, कमलेश कुमारी,रजनेश शाक्य, संजय कुमार, प्रवीण कुमार, अखलेश कुमार सहित कई शिक्षक उपस्थित थे।फोटो परिचय।कुसमरा के एमकेडी इंटर कॉलेज में तंबू का निरीक्षण करते अतिथि।
आईपीसी की धारा 207 में विधि का क्या प्राविधान है

IPC की धारा 207 का विवरण :जो कोई किसी सम्पत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुये कि ऐसी सम्पत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, या उस पर दावा करेगा, अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में जानते हुए की इस पर उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और हड़पने , छीनने के आशय से मिथ्या दावा करेगा तो वह व्यक्ति धारा 207 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0
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