घर-घर सर्वे के कार्य का सुपरवीजन उप जिलाधिकारी स्वयं करें, अभियान के दौरान प्रत्येक घर तक बूथ लेवल अधिकारी पहुंचकर सत्यापन करें – मंडलायुक्त
1 min read
😊 Please Share This News 😊
|
संवाददाता ::मैनपुरी::अवनीश कुमार :: Dt.21.12.2022 :: घर-घर सर्वे के कार्य का सुपरवीजन उप जिलाधिकारी स्वयं करें, अभियान के दौरान प्रत्येक घर तक बूथ लेवल अधिकारी पहुंचकर सत्यापन करें – मंडलायुक्त
कमजोर तबके के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति, घर की वयस्क बेटी, नयी शादी होकर आने वाली बहू का नाम प्रत्येक दशा में शामिल हो, अभियान के दौरान किसी भी नव युवा का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से शेष न रहे- रोल प्रेक्षक अमित गुप्ता

मैनपुरी – आयुक्त आगरा मंडल आगरा, रोल प्रेक्षक अमित गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से दि. 01 जनवरी 23 के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुये कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य पूरी संवेदनशीलता से किया जाये, सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा पूर्वक करें प्रत्येक बीएलओ अपने क्षेत्र में मतदाता सूची को पढ़कर सुनाये, घर-घर जाकर मतदाता सूची में शामिल नामों का सत्यापन करे, जो नव-युवा 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उनसे फॉर्म-6 भरवाकर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करायें, मतदाता सूची में शामिल ऐसे मतदाताओं
जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्य कहीं शिफ्ट हो गये हैं, उनके नाम फॉर्म-7 भरवाकर मतदाता सूची से विलोपित किये जायें। आयुक्त आगरा मंडल आगरा, रोल प्रेक्षक ने समीक्षा के दौरान पाया कि पुनरीक्षण के
दौरान 19 दिसम्बर तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने हेतु कुल 5129 फॉर्म-6 प्राप्त हुये हैं, जिसमे से विधानसभा मैनपुरी में 936, भोगांव में 1285, किशनी में 1662, करहल में 1246 फॉर्म-6 प्राप्त हुए, जिसमे से 18 से 19 वर्ष के आयुवर्ग के 1645 एवं 2004 फॉर्म महिलाओं द्वारा भरकर उपलब्ध कराये गये हैं, 09 दिव्यांग नवयुवाओं ने भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने हेतु फॉर्म-6 भरकर जमा किये है। उन्होने पाया कि विधानसभा मैनपुरी मे 218, भोगांव मे 828, किशनी में 858, करहल मे 658 फॉर्म -07 मतदाता सूची से नाम काटे जाने हेतु प्राप्त हुए हैं। उन्होने उप जिलाधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से कहा कि अभियान के दौरान जेण्डर रेशियो सुधारने की दिशा में कार्य हो, किसी भी वयस्क महिला का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से शेष न रहे, बूथ लेवल अधिकारी घर-घर भ्रमण के दौरान विशेषतौर पर घर की बेटियों, बहुओं के नाम की जानकारी अवश्य करें यदि उनका नाम मतदाता सूची में न हो तो फॉर्म-6 भरवाकर उनके नाम शामिल कराये जायें, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं बीएलओ के अभिलेखों की जांच करें, निरंतर उनके कार्यों की निगरानी करें।
मंडलायुक्त ने जिला विद्यालय निरीक्षक, स्वीप को-आर्डिनेटर को आदेशित करते हुये कहा कि पुनरीक्षण अभियान के दौरान लोगों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने मृतक शिफ्टेड, डुप्लिकेट नाम विलोपित कराने के लिए मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कराकर जागरूक किया जाये, प्रत्येक विद्यालय में कैम्पस एम्बेसडर की तैनाती की जाये जिला आईकॉन का सहायोग लेकर लोगों को पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने के लिए प्रेरित कराया जाये, महा विद्यालयों में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित हों, रंगोली, निबन्ध, पोस्टर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कराकर छात्र-छात्राओं के माध्यम से जन-जन तक पुनरीक्षण कार्य की जानकारी पहुंचे। उन्होने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है, आप सब इस कार्य में सहयोग करें, अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट की तैनाती कर तत्काल सूची निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा की निर्वाचक नामावलियों को साफ-सुथरा, त्रुटिविहीन, अद्यावधिक करने की दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दि. 01.01.2023 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम में जो पात्र व्यक्ति 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, या अभी तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है उन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा रहे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बैठक में उपस्थित जन प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों से कहा कि पुनरीक्षण कार्य में यदि कहीं कोई शंका हो तो तत्काल संज्ञान में लायें, समस्या का समाधान प्राथमिकता पर कराया जायेगा, सभी बूथ लेवल अधिकारी समय से उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष रहकर करेंगे, पुनरीक्षण का कार्य संवेदनशीलता, सतर्कता, निष्पक्षता के साथ होगा, ताकि मतदाता सूची अद्यावधिक एवं त्रुटिरहित बन सके। उन्होने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि बीएलओ से पुनरीक्षण का कार्य निष्पक्षता से कराया जायेगा यदि किसी के द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती गयी तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. पी. पी. सिंह, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, किशनी, करहल नवोदिता शर्मा, अंजलि सिंह, आर.एन. वर्मा, गोपाल शर्मा, राजनैतिक दलों से देवेन्द्र सिंह यादव एड.. विशाल बाल्मिकी विद्याराम यादव एड. राहुल शाक्य एड. सुखवीर यादव, योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, यतेन्द्र यादव एड., समस्त तहसीलदार, सहायक निर्वाचन अधिकारी फूलचन्द आदि उपस्थित रहे।
संवाददाता :अयोध्या :फूलचन्द्र :: {C01} :: Dt.21.12.2022:अयोध्या जिले में थाना रौनाही के बूथ नंबर 8 के पास रौनाही टोल प्लाजा पर आर टी ओ की गाड़ी से बचाने के प्रयास पर,
अनियंत्रित डबल डेकर बस पलटी,लगभग 15 लोग घायल तीन की हालत गंभीर।

घायल यात्रियों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। टोल मैनेजर बोले आरटीओ विभाग सेल टैक्स लगातार लगाते हैं चेकिंग।टोल प्लाजा के 500 मीटर रेंज में चेकिंग लगाने का नहीं है विधान।आरटीओ की गाड़ी बस का कर रही थी पीछा। जिसके चलते हुआ हादसा।
ब्यूरो चीफ फूलचन्द्र अयोध्या
” जिन्दगी का हर एक छोटा हिस्सा ही
हमारी जिदंगी की सफ़लता का बड़ा हिस्सा होता है।”
आईपीसी की धारा 323 में विधि का क्या प्राविधान है ?
IPC की धारा 323 का विवरण :जो कोई किसी अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल तक की कैद या 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है तो वह व्यक्ति धारा 323 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.19-12-2022
अथवा
स्वेच्छया उपहति/चोट कारित करने के लिए दण्ड। उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है ,जो कोई स्वेच्छया उपहति करीत करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवश्य एक वर्ष तक की हो सकरगि , या जुर्माने से जो 1000 रूपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जायेगा।
उपहति /चोट से आशय ; जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा , रोग या अंग -शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है। यह कहा जाता है।
विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.20-12-2022
नोट : दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार : यह जमानतीय और असंज्ञेय अपराध है जमानत कोई जुडिसियल मजिस्ट्रेट दे सकता है।
“पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।”
अर्थ – कबीर दास जी के दोहे से समझ में आता है कि संसार की बड़ी-बड़ी पुस्तकें पढ़कर कितने ही लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए, मगर वे सभी विद्वान नहीं हो सके थे। वे कहते हैं कि इतन पढ़ने के बजाय अगर कोई प्रेम या प्रेम के ढाई अक्षर ही पढ़ ले यानी कि प्रेम के वास्तविक रूप को पहचान ले तो वह सच्चा ज्ञानी माना जाएगा।
तुरंत ब्लड शुगर लेवल के स्तर को कैसे कम करें? Sugar Level Kam Karne ka Gharelu Upay
पहला उपाय : ये है कि जिस मरीज का ब्लड शुगर लेवल बड़ा हुआ है उसके लिए ब्लड शुगर लेवल के स्तर को कम करने लिए सुबह उठकर खाली पेट दो से तीन तुलसी की पत्ती चबाएं,या फिर आप चाहें तो तुलसी का रस भी पी सकते हैं । इससे आपका ब्लड शुगर नियंत्रण में आ जाएगा । तुलसी के सेवन के साथ में यदि आप शुगर को कम करने वाली दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो ध्यान रखें और डॉक्टर्स से परामर्श जरूर लें । क्योंकि शुगर को तेजी से कम करने का काम करती है ।
दूसरा उपाय: ये है कि जिस मरीज का ब्लड शुगर लेवल बड़ा हुआ है उसके लिए ब्लड शुगर लेवल के स्तर को कम करने का सबसे आसान तरीका है पानी। इस दौरान अगर आप पानी पीते हैं तो यह आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। आपको बता दें कि पानी के जरिए किडनी टॉक्सिन्स और इंसुलिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है।

शुगर को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए ?
डायबिटीज में अरहर की दाल, काबुली चने, हरे चने, कुलथी की दाल का सेवन अधिक करना चाहिए. डायबिटीज में कौन-से फल खाने चाहिए? शुगर के मरीज सेब, संतरा, आड़ू, बेरीज, चेरी, एप्रिकोट, नाशपाती और कीवी जैसे फल हर दिन खा सकते हैं. आप बिना गुड़ के उबाली हुई शकरकंद का सेवन भी कर सकते हैं. डॉ अजय अनंत चौधरी Dt.21-12-2022
मधुमेह के लिए प्राकृतिक घरेलू उपचार का अवलोकन।
मधुमेह रोग (Diabetes) एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के रक्त शर्करा ( blood sugar ) का स्तर सामान्य शर्करा के स्तर से ऊपर होता है। हम जो भी खाना खिलते है उसके पाचन के बाद वह ग्लूकोस बन जाता है। यह ग्लूकोस (glucose) खून के ज़रिये विभिन शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचता है। और ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए खाना खाते ही ग्लूकोस की मात्रा खून मे बढ़ जाती है। ग्लूकोस की मात्रा बढ़ते ही इन्सुलिन (insulin) नाम का हॉर्मोन (hormone) सतर्क हो जाता है और वह इस ग्लूकोस को शरीर की कोशिकायों मे प्रवेश करने मे मदद करता है।
जब इन्सुलिन की कमी होती है या शरीर इन्सुलिन प्रतिरोधक (insuline resistance) हो जाता है तो ग्लूकोस का कोशिकाओं मे प्रवेश कम हो जाता है। जिस कारण ग्लूकोस की मात्रा खून मे ज़ायदा हो जाती है। इस स्तिति को डायबिटीज या मधुमेह कहते है।
डायबिटीज को नियंत्रण करने के लिए ऐसा खाना, खाना चाहिए जो आप के ग्लूकोस की मात्रा को ज़ायदा नहीं बढ़ाये या अचानक तेज़ी से ग्लूकोस के स्तर को असंतुलित कर दे। डायबिटीज के मरीज़ों को इसलिए अपने खान पान पर बहुत धयान देना चाहिए।
घर पर प्राकृतिक रूप से मधुमेह का इलाज कैसे करें, इसका सरल उपाय है कि हमें अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन को भली भांति समझना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाते हैं। ये उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स (High Glycemic index) वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जबकि कुछ खाद्य उत्पाद बहुत धीरे-धीरे ग्लूकोज छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स (low glycemic index) वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार, निम्न और उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का उचित चयन ग्लूकोस के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।डॉ अजय अनंत चौधरी Dt.21-12-2022
आईपीसी की धारा 323 में विधि का क्या प्राविधान है ?
IPC की धारा 323 का विवरण :जो कोई किसी अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल तक की कैद या 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है तो वह व्यक्ति धारा 323 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.21-12-2022
अथवा
स्वेच्छया उपहति/चोट कारित करने के लिए दण्ड। उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है ,जो कोई स्वेच्छया उपहति करीत करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवश्य एक वर्ष तक की हो सकरगि , या जुर्माने से जो 1000 रूपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जायेगा।
उपहति /चोट से आशय ; जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा , रोग या अंग -शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है। यह कहा जाता है।
विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.21-12-2022
नोट : दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार : यह जमानतीय और असंज्ञेय अपराध है जमानत कोई जुडिसियल मजिस्ट्रेट दे सकता है।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |