Mainpuri News:मतगणना कर्मियों को अधिकारियों की देख रेख में दिया गया प्रशिक्षण – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

Mainpuri News:मतगणना कर्मियों को अधिकारियों की देख रेख में दिया गया प्रशिक्षण

1 min read
😊 Please Share This News 😊

संवाददाता :: मैनपुरी::वनीश कुमार  {C016} :: Published Dt.10.05.2023 :Time:7:50PM :मतगणना कर्मियों को अधिकारियों की देख रेख में दिया गया प्रशिक्षण:बहुजन प्रेस -संपादक : मुकेश भारती  :www.bahujanindia24news.com


ब्यूरो चीफ :अवनीश कुमार

बहुजन प्रेरणा ( हिंदी दैनिक समाचार पत्र ) व बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ (डिजिटल मीडिया)

न्यूज़ और विज्ञापन के लिए संपर्क करें – सम्पर्क सूत्र :9336114041, 9161507983


Mainpuri News ।  ब्यूरो रिपोर्ट :अवनीश कुमार। मतगणना कर्मियों को अधिकारियों की देख रेख में दिया गया प्रशिक्षण

मैनपुरी – मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला निवार्चन अधिकारी विनोद कुमार ने नगर निकाय सामान्य निवार्चन-23 की मतगणना प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए तैनात गणना कामिर्कों के सुदिति ग्लोबल ऐकेडेमी में संचालित प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित करते हुये कहा कि मतगणना का कार्य निवार्चन प्रक्रिया का अंतिम चरण लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अशुद्ध, अनियमित और लापरवाही से की गयी गणना सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न कर सकती है,

मतगणना कार्य को सुव्यवथित, विधिवत, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से सम्पादित करना निवार्चन अधिकारी, सहायक निवार्चन अधिकारी, गणना पयर्वेक्षक, गणना सहायकों का उत्तरदायित्व है। इसलिए आप सब गणना प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए प्रशिक्षण में प्रत्येक गतिविधि की बारीकी से जानकारी कर लें ताकि गणना के कार्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होने कहा कि मतों को अस्वीकृत किये जाने के आधार को जान लें, यदि मतपत्र पर कोई ऐसा चिन्ह लगा हो जिससे निवार्चक की पहचान की जा सकती हो। मतपत्र इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित न की जा सकती हो, यदि मतपत्र पर चिन्ह लगाने के लिए उपलब्ध कराये गये उपकरण से भिन्न किसी उपकरण से चिन्ह लगाया गया हो, मतपत्र पर सुभिन्नक सील नहीं लगी हो। यदि मत इंगित करने वाला चिन्ह इस प्रकार से लगाया गया हो कि यह स्पष्ट नही कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है, मत को अस्वीकृत करने का आधार माना जायेगा।
श्री कुमार ने कहा कि किसी मतपत्र को इस आधार पर अस्वीकृत नही किया जायेगा कि मत को इंगित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या उसे किसी विशिष्ट अभ्यार्थी के नाम के सम्मुख एक से अधिक बार अंकित किया गया हो, मूल चिन्ह किसी एक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट रूप से बना है, किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य उम्मीदवार के खाने में बन गयी हो। उन्होने मतपत्रों की समानता, डाक मतपत्रों की गणना, निवार्चनक परिणाम की घोषणा, मतपत्रों तथा मतगणना अभिलेखों को सील करने के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, सुदिति ग्लोबल के प्रबन्ध निदेशक डा. राम मोहन सहित मास्टर ट्रेनर्स, आर.ओ., ए.आर.ओ. आदि उपस्थित रहे।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]
error: Content is protected !!