Philibhit News:पीलीभीत में बिना मान्यता के चल रहे प्राइमरी स्कूल का मामला प्रकाश में आया :Bahujan Press
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संवाददाता :: पीलीभीत ::संतोष कुमार मित्रा {C018} :: Published Dt.31.07.2023 :Time:9:25PM :: पीलीभीत में बिना मान्यता के चल रहे प्राइमरी स्कूल का मामला प्रकाश में आया :बहुजन प्रेस –सम्पादक :मुकेश भारती : www. bahujan india 24 news .com

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Pilibhit News । ब्यूरो रिपोर्ट : संतोष कुमार मित्रा । Date : 31 Jully (Month Jully 2023- Pilibhit News Serial: Weak -04::16Days to 22Days: No-09) (Year 2023 News No:35)
पीलीभीत में बिना मान्यता के चल रहे प्राइमरी स्कूल का मामला प्रकाश में आया इण्टर कालेज की कक्षाओं के साथ ही संचालित है प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं
कबीरगंज पीलीभीत : जिला प्रशासन के सख्त आदेशों के बावजूद भी निजी स्कूल बिना मान्यता के बेरोकटोक संचालित हो रहे है। स्कूल संचालक ने बारहवीं की मान्यता होने के बाद प्राइमरी की कक्षाएं संचालित कर रखी है ।
जिले में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूल संचालकों द्वारा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फर्जीबाडा करके संचालित स्कूलों के जानकारी में होने के बावजूद शिक्षा विभाग का रवैया हैरान करने वाला है। विभाग के अधिकारियों की जानकारी में मामला होने के बाद भी क्षेत्र में संचालित फर्जी तरीके से संचालित शिक्षण संस्थाओं की ना सूची बनाई है और ना ही ऐसे स्कूलों के खिलाफ पिछले अर्से से कोई कार्यवाही की है।
पूरनपुर तहसील के शारदा पार इलाके के कबीरगंज में एक आदित्य पब्लिक इण्टर कालेज की एनसी से लेकर 5वीं तक की प्राइमरी स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। स्कूल प्रबंधक बसंत मौर्य द्वारा राइट टू एजूकेशन की पालना करने में गंभीर अनियमितता बरती जा रही है। साथ ही मान्यता से अधिक कक्षाएं चलाई जा रही है! स्कूल का भवन भूकंपरोधी ना होने के साथ मानक के अनुरूप बनाया गया है जिससे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई है।
मान्यता बगैर सालों से चल रही प्राइमरी स्कूल
कबीरगंज में आदित्य पब्लिक इंटर कॉलेज संचालक बारहवीं की मान्यता लेकर बीते कई वर्षों से एनसी और 5वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के प्रवेश लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी होने और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जानकारी में मामला होने के बाद भी शिक्षा विभाग पीलीभीत के अधिकारियों ने स्कूल को जांचने तक की जहमत नहीं उठाई।
ये है प्रावधान
राइटटू एजूकेशन 2009 में प्रावधान है कि यदि किसी निजी स्कूल द्वारा एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है तो शिक्षा निदेशक द्वारा उसकी मान्यता रद्द कर जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर कोई निजी स्कूल बिना मान्यता के चलता पाया जाता है तो संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने एवं जुर्माना वसूले जाने की कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अभी तक इस तरह की कार्रवाई के लिए फुर्सत नहीं मिल पाई है। जिससे तय हो सके कि कितने स्कूल फर्जी तरीके से और कहां कहां संचालित हो रहे है।
बन्द हो बिना मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालय
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले निजी स्कूल संचालक के खिलाफ बिना मान्यता के संचालित स्कूल को बंद किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों अरुण कुमार,अरविन्द कुमार अन्य ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की है! बिना मान्यता के स्कूल खोल कर शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ एवं मोटी फीस वसूलते आए है। जिनके पास छात्रों को बिठाने के लिए भवन का माकूल इंतजाम है और ही पेयजल, टॉयलेट आदि की सुविधा। यहां तक कि छात्र-छात्राओं को अध्ययन प्रमाण-पत्र एवं टीसी देने के लिए दूसरे स्कूलों के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ता हो।
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