समस्तीपुर- ज़िला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अध्यक्षता में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग से संबंधित – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

समस्तीपुर- ज़िला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अध्यक्षता में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग से संबंधित

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बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र-(सम्पादक मुकेश भारती )9161507983

समस्तीपुर- (जकी अहमद – ब्यरो रिपोर्ट)


समस्तीपुर- ज़िला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अध्यक्षता में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग से संबंधित

ज़िला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अध्यक्षता में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न ।समस्तीपुर में बैठक में अधीक्षक-मद्य निषेध, अनुमंडल पदाधिकारी पटोरी, भूमि सुधार उप समाहर्ता समस्तीपुर सदर, जिला परिवहन पदाधिकारी, स्थापना उप समाहर्ता-सह-जनसंपर्क पदाधिकारी, राजस्व प्रभारी पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी,सामान्य शाखा प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नांकित निर्देश दिए गए: 1. जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि शराब के साथ पकड़ी गई गाड़ियों में अधिहरण प्रस्ताव परिवहन कार्यालय द्वारा निर्गत सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में होना चाहिए। 2. पदाधिकारियों को वैसे वाद जिसमें जांच अधिकारी द्वारा अधिहरण प्रस्ताव नहीं दिया गया है, उन्हे तत्काल बंद करते हुए संबंधित थाना को सूचित करने का निदेश दिया गया। संबंधित थाना से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत कार्रवाई पुनः प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। 3. परिवहन कार्यालय से निबंधन संख्या का सत्यापन चेचिस नंबर के आधार पर करवा लेने का निदेश दिया गया, साथ ही समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में वैसे मामले जिसमें चेचिस नंबर के आधार पर सत्यापित निबंधन संख्या सही अंकित की गई है, उसमें निर्णय लिया जा सकता है तथा जिन वाहनों में निबंधन संख्या में भिन्नता पाई गई हो उसमें चेचिस नंबर तथा उसके आधार पर ज्ञात निबंधन संख्या का प्रकाशन समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से कराने का निदेश दिया गया। 4 . जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सत्यापन हेतु प्रतिवेदन के प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर चेसिस नंबर के आधार पर वाहन का निबंधन संख्या तथा वाहन स्वामी का सत्यापन का प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। 5. प्रभारी पदाधिकारी विधि प्रशाखा को निदेश दिया गया कि वाहन से संबंधित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन के समय चेसिस नंबर के साथ साथ निबंधन संख्या भी अंकित करेंगे।

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