गोंडा- प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन से सम्बन्धित नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों हेतु विस्तृत निर्देश जारी – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

गोंडा- प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन से सम्बन्धित नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों हेतु विस्तृत निर्देश जारी

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बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र-(सम्पादक मुकेश भारती )9161507983
गोंडा,- (राम बहादुर मौर्य – ब्यरो रिपोर्ट)


गोंडा- प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन से सम्बन्धित नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों हेतु विस्तृत निर्देश जारी

प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन से सम्बन्धित नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों हेतु विस्तृत निर्देश जारी जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन से सम्बन्धित नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत नाम निर्देशन पत्र का मूल्य आरक्षित श्रेणी हेतु 400 रूपए, अनारक्षित श्रेणी हेतु 800 रूपए, जमानत धनराशि ढाई हजार रूपए आरक्षित श्रेणी हेतु तथा पाचं हजार रूपए अनारक्षित श्रेणी हेतु तथा अधिकतम व्यय सीमा दो लाख रूपए तक अनुमन्य होगी। प्रकार एक उम्मीदवार अधिकतम चार सेट में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है किन्तु उससे जमानत धनराशि केवल एक ही ली जायेगी। प्रमुख पद के उम्मीद्वारों को नामांकन के दिन से निर्धारित प्रारूप पर व्यय का लेखा-जोखा सहायक निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों में प्रारूप-1 पर घोषणा पत्र, आरक्षित श्रेणी हेतु जाति प्रमाण पत्र, प्रारूप-ब पर शपथ पत्र, जमानत की निर्धारित धनराशि नकद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण, नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक का स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से चस्पा किया जायेगा। निरक्षरता, अन्धता या किसी अन्य अशक्तता के कारण मतपत्र को पढ़ सकने या उस पर अपना मत अभिलिखित कर सकने में असमर्थ सदस्यों को इस निमित्त अपने साथ एक साथी जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो और जो मतपत्र पढ़ सकने तथा उस पर निर्वाचक की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने, और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ने और उसे मतपेटी में डालने में समर्थ हो, ले जाने की अनुमति का प्राविधान है। प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। सहायक/साथी को घोषणा पत्र के प्रारूप में यह घोषणा करना होगा कि वह निर्वाचक की ओर से अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसने उस दिन इसके पूर्व किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है। सहायक/साथी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अग्रलिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। निरक्षरता, अन्धता या किसी अन्य अशक्तता के कारण निर्वाचकों को सहायक/साथी ले जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घण्टे पूर्व (08 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक) सहायक निर्वाचन अधिकारियों को क्षेत्र पंचायत कार्यालय में अथवा सीधे जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप से संलग्न आवेदन पत्र में दिये जायेंगे। निर्धारित समय के पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी की मांग के सम्बन्ध में आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिसका परीक्षण जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कराया जायेगा और परीक्षण के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी द्वारा समाधान होने के पश्चात ही सम्बन्धित निर्वाचक (सदस्य क्षेत्र पंचायत) को सहायक/साथी उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी निरक्षरता, दृष्टिबाधित या अन्य अशक्त निर्वाचक (सदस्य क्षेत्र पंचायत) के साथ सहायक/साथी के रूप में जाने के लिए यथासम्भव उसके माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन या पति/पत्नी में से ही यथास्थिति किसी व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधत्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। मतदाता द्वारा मत स्वयं डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (च्तवगल) द्वारा नहीं स्वीकार किये जायेंगे। मतपत्र का रंग सफेद होगा तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान अन्तर्राष्ट्रीय अंको (अंग्रेजी अंको) में अंकित करना अनिवार्य है यथा 1, 2, 3………….। किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा।

राम बहादुर मौर्य बहुजन इंडिया 24न्यूज़ गोंडा।

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