गोंडा : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 20 अगस्त से प्रारम्भ होकर 31 अगस्त 2021 तक होगा सम्पन्न
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बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र ( सम्पादक- मुकेश भारती :सम्पर्क सुत्र- 9161507983 )
गोंडा : (राम बहादुर मौर्य – ब्यूरो रिपोर्ट )
गोंडा : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 20 अगस्त से प्रारम्भ होकर 31 अगस्त 2021 तक होगा सम्पन्न
जिलाधिकारी श्री मार्कण्डेय शाही ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह जून 2021 में सम्पन्न होने वाले द्वितीय वितरण चक्र में दिनांक 20.08.2021 से दिनांक 31.08.2021 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवंटित नियमित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण हेतु निर्देश निर्गत किये हैं । उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 20 अगस्त 2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 31 अगस्त 2021 तक सम्पन्न होगा । उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 कि ० ग्रा 0 खाद्यान्न ( 20 कि 0 ग्रा 0 गेहूँ व 15 कि 0 ग्रा 0 चावल ) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 05 कि ० ग्रा ० खाद्यान्न ( 03 कि 0 ग्रा 0 गेहूँ व 02 कि 0 ग्रा 0 चावल ) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित किया जायेगा ।राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी । पोर्टेबिलिटी चालान जेनरेट करने की सुविधा दिनांक 25.08.2021 से 27.08 . 2021 के मध्य उपलब्ध रहेगी । इस योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 31.08.2021 होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ ० टी ० पी ० के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा । कोविङ -19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय चक्र के वितरण के दौरान भी खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा । आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर शिक्षा विभाग , विकास विभाग , राजस्व विभाग , बाल विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों / कर्मचारियों को पर्यवेक्षणीय अधिकारी के रूप में प्रत्येक 08 से 10 दुकानों पर जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है । सभी नामित नोडल अधिकारी नियत तिथियों में भ्रमणशील रहकर नियमानुसार खाद्यान्न वितरण कराते हुए पर्यवेक्षणीय अधिकारियों से वितरण आख्यायें प्राप्त कर सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे । सम्बन्धित तहसील के क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा वितरण की रिपोर्ट संकलित करते हुए जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा ।उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकत्रित न हो , के दृष्टिगत सभी नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी / नोडल अधिकारी उचित दर विक्रेता की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करायेंगे । यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को किसी विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो तो जिला पूर्ति कार्यालय / सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।जिलाधिकारी ने कहा है कि यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली / अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।
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