कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यायालय ने जारी किया समय सारणी
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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यायालय ने जारी किया समय सारणी
राम बहादुर मौर्य बहुजन प्रेरणा दैनिक हिंदी समाचार पत्र जिला ब्यूरो चीफ गोंडा।
संपर्क नंबर 9616791345
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के आलोक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत माननीय जनपद न्यायाधीशए गोण्डा मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा की सचिव सुषमा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अब जेट्सी ऐप व वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से न्यायालय में अब केवल लम्बित/नवीन जमानतें, रिलीज, बयान 164 सीआरपीसी, रिमाण्ड, आवश्यक दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सुबह अपराह्न 11ः00 बजे से 01ः30 तक सुनवाई/ निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आरोप पत्र, पुलिस रिपोर्ट एवं कम्पलेन्ट केस की सुनवाई एवं स्वीकृति भौतिक रूप से की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश जनपद न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट-https://districts.ecourts.gov.in/gonda पर भी उपलब्ध है। दिनांक: 25.05.2021 को वर्चुवल टाइम स्लाट के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एसएसटी एक्ट के द्वारा अपराह्न 11ः00 बजे से 11ः30 बजे तक लम्बित/ नवीन जमानत से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के द्वारा अपराह्न 11ः30 बजे से 12ः00 बजे तक लम्बित/ नवीन जमानतें व रिमाण्ड कार्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम द्वारा अपराह्न 12ः15 बजे से 01ः00 बजे तक जमानत मामले एवं रिमाण्ड कार्य, द्वितीय अपर सिविल जज (जू0डि0) द्वारा आरोप पत्र, पुलिस रिपोर्ट एवं कम्पलेन्ट केस की सुनवाई एवं स्वीकृति भौतिक रूप से की जायेगी। दिनांक: 26.05.2021 को वर्चुवल टाइम स्लाट के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के द्वारा अपराह्न 11ः00 बजे से 12ः00 बजे तक लम्बित/ नवीन जमानतें, रिमाण्ड कार्य, प्रथम अपर सिविल जज (जू0डि0) द्वारा द्वारा अपराह्न 12ः15 बजे से 01ः00 बजे तक जमानत मामले एवं रिमाण्ड कार्य, सिविल जज (जू0डि0)/ एफटीसी नवीन द्वारा आरोप पत्र, पुलिस रिपोर्ट एवं कम्पलेन्ट केस की सुनवाई एवं स्वीकृति भौतिक रूप से की जायेगी। दिनांक: 27.05.2021 को वर्चुवल टाइम स्लाट के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट के द्वारा अपराह्न 11ः00 बजे से 11ः30 बजे तक लम्बित जमानतें, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराह्न 11ः30 बजे से 12ः00 बजे तक लम्बित/ नवीन जमानतें, रिमाण्ड कार्य, पंचम अपर सिविल जज (जू0डि0) अपराह्न 12ः15 बजे से 01ः00 बजे तक जमानत मामले एवं रिमाण्ड कार्य, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे द्वारा आरोप पत्र, पुलिस रिपोर्ट एवं कम्पलेन्ट केस की सुनवाई एवं स्वीकृति भौतिक रूप से की जायेगी। दिनांक: 28. 05. 2021 को वर्चुवल टाइम स्लाट के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के द्वारा अपराह्न 11ः00 बजे से 11ः30 बजे तक लम्बित जमानतें, अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम द्वारा अपराह्न 11ः30 बजे से 12ः00 बजे तक नवीन जमानतें, रिमाण्ड कार्य, सिविल जज (जू0डि0) एफटीसी नवीन द्वारा अपराह्न 12ः15 बजे से 01ः00 बजे तक जमानत मामले एवं रिमाण्ड कार्य, प्रथम अपर सिविल जज (जू0डि0) द्वारा आरोप पत्र, पुलिस रिपोर्ट एवं कम्पलेन्ट केस की सुनवाई एवं स्वीकृति भौतिक रूप से की जायेगी। दिनांक: 31. 05. 2021 को वर्चुवल टाइम स्लाट के आधार पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराह्न 11ः00 बजे से 11ः30 बजे तक लम्बित जमानतें, अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट द्वारा अपराह्न 11ः30 बजे से 12ः00 बजे तक लम्बितध/ नवीन जमानतें, रिमाण्ड कार्य, सिविल जज (जू0डि0) अपराह्न 12ः15 बजे से 01ः00 बजे तक जमानत मामले एवं रिमाण्ड कार्य, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0.11 द्वारा आरोप पत्र, पुलिस रिपोर्ट एवं कम्पलेन्ट केस की सुनवाई एवं स्वीकृति भौतिक रूप से की जायेगी। दिनांक: 01. 06. 2021 को वर्चुवल टाइम स्लाट के आधार पर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराह्न 11ः00 बजे से 11ः30 बजे तक लम्बित जमानतें, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराह्न 11ः30 बजे से 12ः00 बजे तक नवीन जमानतें, रिमाण्ड कार्य, द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराह्न 12ः15 बजे से 01ः00 बजे तक जमानत मामले एवं रिमाण्ड कार्य, पंचम अपर सिविल जज (जू0डि0) द्वारा आरोप पत्र, पुलिस रिपोर्ट एवं कम्पलेन्ट केस की सुनवाई एवं स्वीकृति भौतिक रूप से की जायेगी। दिनांक: 02. 06. 2021 को वर्चुवल टाइम स्लाट के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट द्वारा अपराह्न 11ः00 बजे से 11ः30 बजे तक लम्बित जमानतें, अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट द्वारा अपराह्न 11ः30 बजे से 12ः00 बजे तक लम्बित
/नवीन जमानतें, रिमाण्ड कार्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा अपराह्न 12ः15 बजे से 01ः00 बजे तक जमानत मामले एवं रिमाण्ड कार्य, सिविल जज (जू0डि0) एफटीसी नवीन द्वारा आरोप पत्र, पुलिस रिपोर्ट एवं कम्पलेन्ट केस की सुनवाई एवं स्वीकृति भौतिक रूप से की जायेगी। दिनांक: 03. 06. 2021 को वर्चुवल टाइम स्लाट के आधार पर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराह्न 11ः00 बजे से 11ः30 बजे तक जमानत सम्बन्धित मामले, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराह्न 11ः30 बजे से 12ः00 बजे तक जमानत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मामले, षष्ट्म अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराह्न 12ः30 बजे से 01ः00 बजे तक लम्बितध/ नवीन जमानतें एवं रिमाण्ड कार्य, प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराह्न 01ः00 बजे से 01ः30 बजे तक जमानत मामले एवं रिमाण्ड कार्य, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0.10 द्वारा आरोप पत्र, पुलिस रिपोर्ट एवं कम्पलेन्ट केस की सुनवाई एवं स्वीकृति भौतिक रूप से की जायेगी। दिनांक: 04. 06. 2021 को वर्चुवल टाइम स्लाट के आधार पर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराह्न 11ः00 बजे से 11ः30 बजे तक जमानत सम्बन्धित मामले, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराह्न 11ः30 बजे से 12ः00 बजे तक जमानत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मामले, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराह्न 12ः30 बजे से 01ः00 बजे तक लम्बित/ नवीन जमानतें एवं रिमाण्ड कार्य, प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराह्न 01ः00 बजे से 01ः30 बजे तक जमानत मामले एवं रिमाण्ड कार्य, सप्तम अपर सिविल जज (जू0डि0) द्वारा आरोप पत्र, पुलिस रिपोर्ट एवं कम्पलेन्ट केस की सुनवाई एवं स्वीकृति भौतिक रूप से की जायेगी।
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