लखीमपुर मे अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड पर 03 किलो गेहूॅ , 02 किलो चावल मिलेगा निःशुल्क
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बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा – संपादक मुकेश भारती सम्पर्क सूत्र -9161507983
लखीमपुर ब्यूरो रिपोर्ट ।
लखीमपुर खीरी मे अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड पर 03 किलो गेहूॅ प्रति यूनिट निःशुल्क, 02 किलो चावल प्रति यूनिट निःशुल्क
लखीमपुर खीरी मे खाद्यान्न वितरण के संबंध में डीएओ ने दी जानकारी
जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उप्र जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-।।।) के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आच्छादित अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर माह जून, 2021 के प्रथम चक्र 03 जून से 15 जून तक निःशुल्क खाद्यान्न (03 किलो गेहूॅ व 02 किलो चावल प्रति यूनिट) वितरित कराये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था लागू की गई है।उन्होंने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्डो पर 03 किलो गेहूॅ प्रति यूनिट निःशुल्क, 02 किलो चावल प्रति यूनिट निःशुल्क, वितरण प्रथम चक्र (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-फेज ।।।) माह जून, 2021 की 03 तारीख से प्रारम्भ होकर 15 तारीख तक* सम्पन्न होगा। *राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 13 जून से 15 जून के मध्य अनुमन्य रहेगी। प्रथम चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात् माह जून की 15 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न होगा। मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उक्त मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जायेगा।
डीएसओ ने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का रोस्टर 03 जून से 06 जून प्रथम पाली (प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक) अन्त्योदय कार्डधारक 03 जून से 06 जून द्वितीय पाली (अपरान्ह 03.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक), पात्र गृहस्थी कार्डधारक 07 जून से 14 जून प्रथम पाली (प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक) पात्र गृहस्थी कार्डधारक (कार्ड अन्तिम संख्या सम) 07 जून से 14 जून द्वितीय पाली (अपरान्ह 03.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक) पात्र गृहस्थी कार्डधारक (कार्ड अन्तिम संख्या विषम) को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि समस्त ऐसे कार्डधारक जो निर्धारित रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त नही कर पाये हो वह दिनांक 15 जून को अपने कार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त निर्धारित रोस्टर के दौरान यदि निर्धारित योजना से इतर योजना का कार्डधारक भी खाद्यान्न लेने हेतु उपस्थित होता है, तो सम्बन्धित उचित दर विक्रेता उन्हे भी खाद्यान्न निर्गत कर सकता है, परन्तु उचित दर विक्रेता द्वारा सोशल डिस्टेन्सिग एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता रहेगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सैनिटाइजर,साबुन,पानी रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के बाद ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाए तथा प्रत्येक कार्डधारक के हाथ सैनिटाइज्ड कराने के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन के माध्यम खाद्यान्न निर्गत किया जायेगा। साथ ही समस्त उचित दर विक्रेता अपनी उचित दर दुकान पर 01-01 मीटर की दूरी पर गोले का अंकन करायेगें, जिससे प्रत्येक कार्डधारकों के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी अवश्य बनी रहे। वितरण के दौरान स्वयं मास्क, सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग करेगें तथा कार्डधारकों को गमछा, मास्क इत्यादि का उपयोग करने हेतु जागरूक करेगें। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय में 05 से अधिक उपभोक्ता न रहे और सोशल डिस्टेन्सिग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओ के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए। अतः जनपद में प्रचलित समस्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि सोशल डिस्टेन्सिग हेतु निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए माह जून, 2021 में निर्धारित वितरण व्यवस्था के अनुसार प्रथम वितरण चक्र (माह की 03 ता0 से 15 ता0 तक) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत आंवटित खाद्यान्न उचित दर विक्रेता से अपने-अपने अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्ड पर अनुमन्य 03 किलो गेहूॅ व 02 किलो चावल कुल 05 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क* प्राप्त करें। यदि किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो उसकी सूचना/शिकायत उचित दर दुकान पर उपस्थित नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अथवा उनसे तत्काल करें, ताकि तदनुसार नियमानुसार जाॅच कार्यवाही कराते हुए समस्या का समाधान कराया जा सके।
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