मैनपुरी में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-144 द.प्र.सं. के अन्तगर्त निषेधाज्ञा
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संवाददाता : : मैनपुरी : :अवनीश कुमार :: Date :02- 9 -2022 :: मैनपुरी में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-144 द.प्र.सं. के अन्तगर्त निषेधाज्ञा
शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-144 द.प्र.सं. के अन्तगर्त निषेधाज्ञा, आदेश निगर्त किया गया है मैनपुरी – अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि माह सितम्बर-2022 में अनन्त चतुदर्शी, विश्वकर्मा पूजा एवं चैहल्लुम का त्यौहार मनाया जायेगा। डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की स्नातक द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2021-22 की मुख्य परीक्षाओं का आयोजन भी संचालित है। माह अक्टूबर-22 में महाराजा अग्रसेन जयंती, महात्मा गांधी जयंती, दशहरा (महाष्टमी), दशहरा (महानवमी), दशहरा (विजयदशमी), ईद-ए-मिलाद, महऋषि बाल्मीकि जयंती, नरक चतुदर्शी, दीपावली, गोवधर्न पूजा, भैया दौज, चित्रगुप्त जयंती, छठ पूजा, सरदार बल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेन्द्र देव जंयती का मनाया जाना एवं उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारम्भिक अहर्ता परीक्षा वर्ष 2022 की लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी घोषित किया गया है।
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उन्होने बताया कि उक्त त्योहारों, जयन्तियों, परीक्षा एवं कोरोना वाॅयरस महामारी के दौरान असामाजिक एवं अराजक तत्वों के साथ-साथ कतिपय संगठन अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति करने के लिये विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, वर्गों एवं जन-सामान्य के मध्य वैमनस्य, द्वेष य दुभार्वना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर लोक परिशान्ति विक्षुब्ध करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जनशान्ति, जनसुरक्षा को बनाये रखने हेतु जनपद की सीमान्तगर्त शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये धारा-144 द.प्र.सं. के अन्तगर्त निषेधाज्ञा, आदेश निगर्त किया जाता है चूंकि यह आदेश जनहित में तत्काल पारित किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण सभी पक्षों, समुदायों व सम्भावित प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस देकर सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान करना अथवा व्यक्तिगत तामीली सम्भव नहीं है। अतएवं यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाना अपरिहरय है। यह आदेश संम्पूर्ण जनपद में दि. 31 अक्टूबर की रात्रि तक प्रभावी रहेगा। यदि इसे बीच में वापस न ले लिया जाये। इस आदेश की किसी भी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघन धारा-188 आई. पी. सी. के अन्तगर्त दंडनीय अपराध होगा।
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