जिलाधिकारी ने 18 जुलाई को बस दुघर्टना में मृतक के वारिसो को सहायता के लिए डाटा इकट्टा करने को कहा – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

जिलाधिकारी ने 18 जुलाई को बस दुघर्टना में मृतक के वारिसो को सहायता के लिए डाटा इकट्टा करने को कहा

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संवाददाता : :मैनपुरी   :: अवनीश कुमार :: Date :: 22 .10 .2022 :: जिलाधिकारी ने 18 जुलाई को बस दुघर्टना में मृतक के वारिसो को सहायता के लिए डाटा इकट्टा करने को कहा

मैनपुरी जिलाधिकारी ने 18 जुलाई को बस दुघर्टना में मृतक के वारिसो को सहायता के लिए डाटा इकट्टा करने को कहा मैनपुरी 21 अक्टूबर, 2022- जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि दि. 18 जुलाई 2022 को रात्रि लगभग 11 बजे लखनऊ एक्सपे्रस-वे स्टोन माईल 92 जनपद मैनपुरी पर निगम बस, आजमगढ़ क्षेत्र डा. अम्बेडकर डिपो यूपी.-78एफ.टी.-9167 से घटित दुघर्टना के सम्बन्ध में उ.प्र. मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम-30 एवं 31 में वणिर्त व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत दुघर्टना की जांच कराकर मृतकों के वारिसानों एवं घायलों के नाम, पते सम्बन्धी विस्तृत मजिस्ट्रीयल जांच आख्या, देय सहायता की संस्तुति सहित (चेक लिस्ट के बिन्दुओं के अनुसार सूचना पूर्ण कराकर) एवं घायलों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता पत्र की प्रमाणित प्रति, देय आथिर्क सहायता धनराशि की संस्तुति सहित जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के लिए निदेर्शित किया गया है।

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मैनपुरी जिलाधिकारी ने 18 जुलाई को बस दुघर्टना में मृतक के वारिसो को सहायता के लिए डाटा इकट्टा करने को कहा मैनपुरी 21 अक्टूबर, 2022- जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि दि. 18 जुलाई 2022 को रात्रि लगभग 11 बजे लखनऊ एक्सपे्रस-वे स्टोन माईल 92 जनपद मैनपुरी पर निगम बस, आजमगढ़ क्षेत्र डा. अम्बेडकर डिपो यूपी.-78एफ.टी.-9167 से घटित दुघर्टना के सम्बन्ध में उ.प्र. मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम-30 एवं 31 में वणिर्त व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत दुघर्टना की जांच कराकर मृतकों के वारिसानों एवं घायलों के नाम, पते सम्बन्धी विस्तृत मजिस्ट्रीयल जांच आख्या, देय सहायता की संस्तुति सहित (चेक लिस्ट के बिन्दुओं के अनुसार सूचना पूर्ण कराकर) एवं घायलों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता पत्र की प्रमाणित प्रति, देय आथिर्क सहायता धनराशि की संस्तुति सहित जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के लिए निदेर्शित किया गया है।   उन्होने बताया कि पत्र के अनुसार घटना तहसील करहल के क्षेत्रान्तगर्त घटित हुयी। उ.प्र. मोटर गाड़ी कराधान नियमावली 1998 के नियम-30 एवं 31 में वणिर्त व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत दुघर्टना की मजिस्ट्रीयल जांच करने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट करहल को मजिस्ट्रेट नामित करते हुये निदेर्शित किया है कि वह घटना के समस्त पहलुओं की जांच कर मजिस्ट्रीयल जांच एक माह के अंदर पूर्ण कर मृतकों के वारिसानों एवं घायलों के नाम, पते सम्बन्धी विस्तृत मजिस्ट्रीयल जांच आख्या, देय सहायता की संस्तुति (चेक लिस्ट के बिन्दुओं के अनुसार सूचना पूर्ण कराकर) एवं घायलों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता पत्र की प्रमाणित प्रति, देय आथिर्क सहायता धनराशि की संस्तुति सहित अपनी स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें।

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