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पेड न्यूज पर निगरानी मीडिया सटीर्फिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी का गठन

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संवाददाता : : मैनपुरी   ::  अवनीश कुमार :: Date :: 8 .11 .2022 :: पेड न्यूज पर निगरानी मीडिया सटीर्फिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी का गठन

मैनपुरी पेड न्यूज पर निगरानी हेतु मीडिया सटीर्फिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी का गठन किया गया मैनपुरी 07 नवम्बर, 2022- लोक सभा उप निवार्चन-2022 में पेड न्यूज पर निगरानी हेतु मीडिया सटीर्फिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। जो विभिन्न स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचारों, सोशल मीडिया की गतिविधियों पर नजर रखेगी यदि कोई समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में पाया जायेगा तो उस पर कायर्वाही करेगी।

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मैनपुरी पेड न्यूज पर निगरानी हेतु मीडिया सटीर्फिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी का गठन किया गया मैनपुरी 07 नवम्बर, 2022- लोक सभा उप निवार्चन-2022 में पेड न्यूज पर निगरानी हेतु मीडिया सटीर्फिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। जो विभिन्न स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचारों, सोशल मीडिया की गतिविधियों पर नजर रखेगी यदि कोई समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में पाया जायेगा तो उस पर कायर्वाही करेगी। यदि आचार संहिता का उल्लंघन का प्रकरण संज्ञान में आया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओ में प्रभावी कायर्वाही होगी। जिला निवार्चन अधिकारी, अध्यक्ष मीडिया माॅनीटरिंग एंड सटिर्फिकेशन कमेटी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि भारत निवार्चन आयेाग के निदेर्शानुसार समाचारो की निगरानी हेतु कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी में जिलाधिकारी अध्यक्ष, उप जिला निवार्चन अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, डिप्टी कलेक्टर, सहायक महा प्रबन्धक दूर संचार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, दैनिक हिन्दुस्तान के जिला प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।  जिला निवार्चन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा उप निवार्चन-2022 में भारत निवार्चन आयेाग ने पेड न्यूज के संबंध में विस्तृत दिशा निदेर्श जारी किये है, आयोग ने धन देकर न्यूज छापने को अपराध घोषित किया है, बिना पूवर् प्रमाणन के किसी भी चैनल, सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनैतिक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा, कोई भी केबिल ऑपरेटर, टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर इसका उल्लंघन करते पाया गया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की सुसंगत धाराओं में दण्डात्मक कायर्वाही की जायेगी। उन्होने कहा कि सोशल मीडिया पर जारी होने वाले राजनैतिक विज्ञापन भी पूर्व प्रमाणन के दायरे में आयेगें। उन्हें भी बिना परमीशन के प्रसारित नहीं किया जायेगा। निवार्चन आयोग ने इस्टांग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्रू एप, टिक-टाॅक, व्हाट्स एप, फेसबुक, वाइस मैसेज आदि को सोशल मीडिया माना है, सोशल मीडिया पर चुनाव को प्रभावित करने वाले, आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन, हेट स्पीच, मतदाताओं को लुभाने सम्बन्धी खबरों पर संज्ञान लिया जायेगा।

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