मतदाता पहचान पत्र न होने की दशा में वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र का प्रयोग कर मतदान करें- जिलाधिकारी
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संवाददाता : :मैनपुरी :: अवनीश कुमार :: Date ::16 .11 .2022 : मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी किन पहचान पत्रों का कर सकते है उपयोग
मैनपुरी 16 नवम्बर, 2022- जिला निवार्चन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि भारत निवार्चन आयोग द्वारा लोकसभा उप निवार्चन-2022 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
संवाददाता : :मैनपुरी :: अवनीश कुमार :: Date ::16 .11 .2022 : श्री सिंह ने बताया कि ऐसे मतदाताओ को पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतगर्त जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतगर्त आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लि.मि. कंपनियों द्वारा अपने कमर्चारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यू.डी.आई.डी.) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
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