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सिविल कोर्ट फैजाबाद में स्टेनो पद पर कार्यरत दिव्या भारती का माननीय उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के पद पर हुआ चयन

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संवाददाता : :अयोध्या: :फूलचन्द्र{C01} :: Date ::16 ::12 :: .2022 :सिविल कोर्ट फैजाबाद में स्टेनो पद पर कार्यरत दिव्या भारती का माननीय उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के पद पर हुआ चयन, न्यायिक स्टाफ कर्मियों व स्टोनो संघ में खुशी की लहर।

Phoolchandra
Phoolchandra : Distt. Bureau Chief -Ayodhya UP

अयोध्या जनपद के सिविल कोर्ट फैजाबाद में स्टेनो पद पर कार्यरत दिव्या भारती का माननीय उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के पद हुआ चयन, न्यायिक स्टाफ कर्मियों में खुशी की लहर,जिसके फलस्वरूप खुशी का इजहार करते हुए दिव्या भारती के सम्मान में जिला न्यायालय के स्टेनो संघ द्वारा संघ के अध्यक्ष विनीत ओझा के अगुवाई में विदाई समारोह का आयोजन किया गया,संघ के अध्यक्ष विनीत ओझा, वैयक्तिक सहायक जिला जज एवं सचिव धीरज श्रीवास्तव, वैयक्तिक सहायक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिव्या भारती के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ उनको पुष्प गुच्छ एवं राम दरबार देकर सम्मानित किया गया।

दिव्या भारती न्यायिक अधिष्ठान फैजाबाद में बिताए गए अपने कार्यकाल को याद कर भावुक हो गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एजाज अहमद, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्याम सरन श्रीवास्तव, केंद्रीय नजीर रविन्द्र सिंह, वैयक्तिक सहायक विकास वर्मा, सुभाष पाठक, विवेकानंद तिवारी, उमा शंकर श्रीवास्तव,संतोष कुमार, अमित पटेल, दुष्यंत,प्रियंका यादव, साक्षी पांडे,ज्योति आदि लोग उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में कौशलेश जी, वरिष्ठ पेशकर जिलाजज, सुनील सिंह, उपनाजिर एवं कंचन जी, प्रशासनिक लिपिक भी उपस्थित रहीं। ब्यूरो चीफ फूलचन्द्र अयोध्या


आईपीसी की  धारा 207 में विधि का  क्या प्राविधान है

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विधिक सलाहकार : Mukesh Bharti Advocate

Kanooni salah

IPC की धारा 207 का विवरण :जो कोई किसी सम्पत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुये कि ऐसी सम्पत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, या उस पर दावा करेगा, अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में जानते हुए की इस पर उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और  हड़पने , छीनने  के आशय से मिथ्या दावा  करेगा तो वह व्यक्ति धारा 207 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0


 

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