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अयोध्या के विकास खंड मसौधा में खंड विकास अधिकारी का दायित्व आईएएस अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने संभाला चार्ज

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संवाददाता : :अयोध्या: :फूलचन्द्र{C01} :: Date ::16 ::12 :: .2022 :अयोध्या जिले के विकास खंड मसौधा खंड विकास अधिकारी का दायित्व आईएएस अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को सौंपा गया है। जो कि मौजूदा हाल में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी है अभी हाल ही में इन्हें जिले पर डी सी एनआरएलएम का भी चार्ज मिला है।

Phoolchandra
Phoolchandra : Distt. Bureau Chief -Ayodhya UP

बृहस्पतिवार को देर शाम विकासखंड मसौधा में खंड विकास अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद नवागत आईएएस अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह का गृह जनपद जौनपुर है यह 2021बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी सिंह ने योगदान के पश्चात विकासखंड कर्मियों को संबोधित करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण एवं विकासखंड से संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति नंबर वन पर लाना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। श्री सिंह ने विकासखंड के सभी अधिकारियों कर्मचारियों से उनकी प्राथमिकता में सहयोग करने की अपील की।उन्होंने विकासखंड से संचालित सभी योजनाओं एनआरएलएम, मनरेगा, प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन, पंचायत विभाग से संचालित योजनाएं, क्षेत्र पंचायत, आयुष्मान कार्ड आदि के प्रगति की जानकारी भी लिया। श्री सिंह से पूर्व यहां का प्रभार विकासखंड मवई के खंड विकास अधिकारी रशेष कुमार गुप्ता के पास था। ब्यूरो चीफ फूलचन्द्र अयोध्या।


आईपीसी की  धारा 207 में विधि का  क्या प्राविधान है

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विधिक सलाहकार : Mukesh Bharti Advocate

Kanooni salah

IPC की धारा 207 का विवरण :जो कोई किसी सम्पत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुये कि ऐसी सम्पत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, या उस पर दावा करेगा, अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में जानते हुए की इस पर उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और  हड़पने , छीनने  के आशय से मिथ्या दावा  करेगा तो वह व्यक्ति धारा 207 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0


 

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