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आयुष्मान कार्ड बनाने के सभी पंचायतो की सीएससी पर 16 से 25 दिसम्बर तक लगेंगे आयुष्मान कैंप

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संवाददाता ::सिरसा::कपिल यादव{C02} :: Date ::16 ::12 :: .2022 :सिरसा :आयुष्मान कार्ड बनाने के सभी पंचायतो की सीएससी पर 16 से 25 दिसम्बर तक लगेंगे आयुष्मान कैंप
सिरसा, 15 दिसंबर। हरियाणा सरकार द्वारा चिरायु योजना के तहत नए पात्रों का आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर 16 से 25 दिसंबर तक जिला के सभी सीएससी पर आयुष्मान कैंप लगाए जाएंगे।
अटल सेवा केंद्र (सीएससी) की जिला प्रबंधक सविता अरोड़ा ने बताया कि योजना के तहत जिला सिरसा में 195430 लोगों आयुष्मान कार्ड के लिए ईकेवाईसी करवा ली है जिनका कार्ड पीवीसी पर प्रिंट हो कर सीएससी सेंटर पर इस महीने के अंत तक पहुंच जायेगा। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए काम में तेजी लाने के लिए जिला के अटल सेवा के केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) पर 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयुष्मान कार्ड (चिरायु कार्ड) के बनाने का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड के लिए लिस्ट नाम है उनकी सूची सभी जिलों के कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध है व सरकार के आदेशानुसार इनका आयुष्मान कार्ड नि:शुल्क बनाया जाएगा। जिले के सभी सीएससी वीएलई को निर्देश दिए है कि अगर कोई सीएससी वीएलई आमजन से शुल्क लेगा तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और ऐसे वीएलईज की आईडी भी बंद कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम हैं, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपये तक प्रति वर्ष का नि:शुल्क ईलाज मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि इस कार्य के लिए कोई पैसा न दें और यदि कोई ऑपरेटर अथवा वीएलई पैसे लेता है तो उसकी शिकायत जिला प्रबंधक सीएससी को करें। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि जिन भी परिवारों व मेंबर का नाम आयुष्मान लिस्ट में है वे 16 से 25 दिसंबर तक अटल सेवा केंद्रों पर लगने जा रहे स्पेशल केंपों का लाभ उठाये व अपना कार्ड बनवाले।


आईपीसी की  धारा 207 में विधि का  क्या प्राविधान है

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विधिक सलाहकार : Mukesh Bharti Advocate

Kanooni salah

IPC की धारा 207 का विवरण :जो कोई किसी सम्पत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुये कि ऐसी सम्पत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, या उस पर दावा करेगा, अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में जानते हुए की इस पर उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और  हड़पने , छीनने  के आशय से मिथ्या दावा  करेगा तो वह व्यक्ति धारा 207 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0


 

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