धड़ल्ले से चल रहीं मीट की दर्जनों दुकानें, प्रभावी कार्यवाई ना होने से मीट कारोबारियों के हौसले बुलंद
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संवाददाता ::शाहाबाद-हरदोई::आदित्य गौतम{C06} :: Date ::16 ::12 :: .2022 :शाहाबाद/हरदोई। कोतवाली शाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय शाहाबाद कस्बे में अवैध तौर पर चल रहीं मीट/चिकन की दर्जनों दुकानें फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की जमकर धज्जियाँ उड़ा रही हैं। बिना किसी मानक तथा नियमों को ताकपर रखकर बिना लाइसेंस के ही मीट की दुकानों का बेधड़क संचालन किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाई ना होने के चलते अवैध मांस का कारोबार करने वाले मीट कारोबारियों के हौसले लगातार बुलंद हैं।

आपको बताते चलें कि शाहाबाद कस्बे में शाहाबाद-पिहानी रोड, शाहाबाद-हरदोई मुख्य मार्ग पर, मुख्य चौराहे से लेकर शाहजहांपुर रोड सहित कस्बे की मुख्य बाजार में स्थित अल्लापुर तिराहा, पुरानी सब्जी मंडी आदि जगहों पर बिना लाइसेंस व निर्धारित मानकों का पालन किए बिना धड़ल्ले से मीट की दर्जनों दुकानें संचालित हो रही है। इन अवैध दुकानों पर खुलेआम मांस बेचने के साथ-साथ दूषित मांस की बिक्री भी की जाती है। एफएसडीए के निर्धारित मानकों का खुला उल्लंघन करते हुए मीट कारोबारी पुलिस प्रशासन या स्थानीय निकाय द्वारा एनओसी प्राप्त किए बिना ही मांस की बिक्री करते हैं।
शाहाबाद कस्बे में तो एक दुकान वी यन डिग्री कॉलेज के मेन गेट से बिल्कुल सटी हुई संचालित होती है जबकि नियमानुसार मीट की दुकान किसी धार्मिक स्थल व कालेज, मेनमार्केट से निश्चित दूरी (लगभग 100 मीटर) पर होना चाहिए। मीट अवशेषों का उचित निस्तारण ना होने से दुकानों के आसपास भारी मात्रा में गंदगी फैलने तथा दूषित मांस खाने से लोगों में संक्रमण व गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। पशुओं को काटने से पहले वेटनरी डॉक्टर से जांच की प्रक्रिया भी कभी पूरी नहीं की जाती है। स्थानीय लोगों व दुकानदारों ने बताया कि दर्जनों बार संबंधित अधिकारियों/विभाग से शिकायत करने के बाद भी आज तक कार्यवाई शून्य है। कभी-कभी नाममात्र का अभियान चलाकर महज खानापूर्ति करके प्रकरण को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मार्केट व आबादी के आसपास रहने वाले लोगों को मीट अवशेषों से फैली गंदगी व बदबू के चलते आए दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
आईपीसी की धारा 207 में विधि का क्या प्राविधान है

IPC की धारा 207 का विवरण :जो कोई किसी सम्पत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुये कि ऐसी सम्पत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, या उस पर दावा करेगा, अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में जानते हुए की इस पर उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और हड़पने , छीनने के आशय से मिथ्या दावा करेगा तो वह व्यक्ति धारा 207 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0
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