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खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विपणन विकास जागरूकता शिविर लगाया गया

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संवाददाता ::मैनपुरी::अवनीश कुमार{C016} :: Date ::16 ::12 :: .2022 :

अवनीश कुमार -ब्यूरो चीफ मैनपुरी

मैनपुरी – खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विपणन विकास सहायता (एस.सी.एस.पी.) योजना के अन्तगर्त एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करहल रोड में सम्पन्न हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पवन यादव ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी साथ ही किस प्रकार का उद्योग स्थापित किया जाये। कहाॅं क्या जाये एवं उद्योग स्थापित होने के बाद आने वाली परेशानियों को बड़ी स्थिरता से निपटा जाये, के सम्बन्ध में जानकारी दी, इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने भारी संख्या में उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। उक्त जागरूकता शिविर में विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने अपने विभाग से सम्बन्धित विचार व्यक्त किये।

         इस अवसर पर बृजेश कुमार यादव, उप निदेशक (एम.एस.एम.ई.) आगरा, संजय सागर, प्राचार्य (आई.टी.आई.), सतेन्द्र सिंह निदेशक (आर.सेटी), अजय कुमार सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र डा. अखिलेश सिंह सहायक प्रोफेसर आई.टी.आई., तेलपाल सैनी (वरिष्ठ सहायक), अमित कुमार, सूरज दास आदि उपस्थित रहे।


आईपीसी की  धारा 207 में विधि का  क्या प्राविधान है

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विधिक सलाहकार : Mukesh Bharti Advocate

Kanooni salah

IPC की धारा 207 का विवरण :जो कोई किसी सम्पत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुये कि ऐसी सम्पत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, या उस पर दावा करेगा, अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में जानते हुए की इस पर उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और  हड़पने , छीनने  के आशय से मिथ्या दावा  करेगा तो वह व्यक्ति धारा 207 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0

 

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