किशनी तहसील पर ई-लाइब्रेरी ब सभागार कक्ष का हुआ शुभारंभ
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संवाददाता ::मैनपुरी::अवनीश कुमार{C016} :: Date ::16 ::12 :: .2022 :किशनी तहसील पर ई-लाइब्रेरी ब सभागार कक्ष का हुआ शुभारंभ एसडीएम ने फीता काटकर कियाशुभारंभ

किशनी – गुरुवार को तहसील परिसर पर बार एसोसिएशन की तरफ से बनाए गए ई लाइब्रेरी कार्यालय व सभागार कक्ष का शुभारंभ धूमधाम के साथ किया गया।कार्यालय का शुभारंभ एसडीएम राम नारायण ने फीता काटकर किया।
गुरुवार को सभागार कक्ष में पहुंचे एसडीएम राम नारायण,तहसीलदार विशाल यादव एंव सिविल कोर्ट मैनपुरी के अध्यक्ष सौरभ यादव ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया।इस अवसर पर एसडीएम ने कहाकि तहसील के समस्त अधिवक्ता इस भवन के बनने से अब एक जगह इकट्ठे होकर अपनी बात रख लिया करेंगे और अन्य किसी आयोजन के लिए जगह के लिए परेशान नही होना पड़ेगा।अधिवक्ताओं ने मिलकर भवन का निर्माण करा लिया इसके लिए किशनी बार एसोसिएशन की समस्त टीम बधाई की पात्र है।इससे पूर्व किशनी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय प्रताप यादव,सचिव राहुल शाक्य ने एसडीएम,तहसीलदार व सौरभ यादव का शाल माला पहनाकर व डायरी पेन देकर स्वागत किया।इस मौके पर योगेंद्र चौहान,उदयवीर यादव,उपदेश शाक्य,सत्यपाल पाल,शिवकुमार शाक्य,पुष्पेंद्र दुबे,रमाकांत दुबे,हलधर यादव,आदित्य दीक्षित,सभासद कृष्णा चौहान,दीपक यादव,अशोक यादव,अरविंद यादव,कुलदीप सक्सैना,जीतू मिश्रा,बॉबी यादव,राहुल शाक्य,आदि मौजूद रहे।
आईपीसी की धारा 207 में विधि का क्या प्राविधान है

IPC की धारा 207 का विवरण :जो कोई किसी सम्पत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुये कि ऐसी सम्पत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, या उस पर दावा करेगा, अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में जानते हुए की इस पर उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और हड़पने , छीनने के आशय से मिथ्या दावा करेगा तो वह व्यक्ति धारा 207 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0
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