बरेली में दिसंबर का अंतिम पड़ाव करा रहा ठंड का अहसास, लगातार बढ़ रही है सर्दी – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

बरेली में दिसंबर का अंतिम पड़ाव करा रहा ठंड का अहसास, लगातार बढ़ रही है सर्दी

1 min read
😊 Please Share This News 😊

संवाददाता ::फरीदपुर-बरेली :: वाजिद अली {C018} :: Dt.20.12.2022:बरेली : दिसंबर का अंतिम पड़ाव करा रहा ठंड का अहसास, सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें

wahid bareilly
संवाददाता -वाजिद अली;फरीदपुर-बरेली

बरेली, जिले में अब सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। मौसम में अब न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो इस हफ्ते कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। कोहरे व सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। दो दिन से सुबह शाम कोहरे से लोग परेशान हैं। दरअसल, साल का अंतिम महीना दिसंबर अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। और पहले 15 दिनों में उतनी सर्दी नहीं पड़ी जिसकी उम्मीद जताई जा रही, लेकिन अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी का सितम लोगों की परेशानी और बढ़ा सकता है।

लोग घरों से अब जरूरत पड़ने पर ही निकल रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा तलाशते घूम रहे । सर्दी में लोग अपने आप को पूरी तरह पैक कर घरों से बाहर निकल रहे हैं। वाजिद अली रिपोर्टर फरीदपुर बरेली


Stikar Aaj ka suvicharइंसान का मुक़दर उतनि ह़ी बार बदलता हैं

                                      जितनीं बार वों अल्लाह से दुआ करता हैं “


आईपीसी की  धारा 323 में विधि का  क्या प्राविधान है ?

Kanooni salah

bahujanindia24newsmukesh bharti Photo

IPC की धारा 323 का विवरण :जो कोई किसी अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल तक की कैद या 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है  तो वह व्यक्ति धारा 323 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.19-12-2022

अथवा 

स्वेच्छया उपहति/चोट कारित करने के लिए दण्ड। उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है ,जो कोई स्वेच्छया उपहति करीत करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवश्य एक वर्ष तक की हो सकरगि , या जुर्माने से जो 1000 रूपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जायेगा।

उपहति /चोट से आशय ; जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा , रोग या अंग -शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है। यह कहा जाता है।

विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.20-12-2022


नोट : दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार : यह जमानतीय और असंज्ञेय अपराध है जमानत कोई जुडिसियल मजिस्ट्रेट दे सकता है।


व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]
error: Content is protected !!