बरेली को स्मार्ट सिटी के साथ,सेफ सिटी बनाने की तैयारी पूरी, महिलाएं होंगी सुरक्षित
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संवाददाता ::फरीदपुर-बरेली ::राजदा {C018} :: Dt.20.12.2022: बरेली को स्मार्ट सिटी के साथ,सेफ सिटी बनाने की तैयारी पूरी, महिलाएं होंगी सुरक्षितइंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए सर्विलांस शहर के हर क्षेत्र पर रखेगा नजर

बरेली 7 दिसंबर की शाम बरेली कॉलेज के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बरेली समेत राज्य के 18 शहरों को सेफ सिटी बना रहे हैं। सीएम के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत बरेली का हर कदम सेफ सिटी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाकर शहर के हर क्षेत्र पर नजर रखी जाने लगी है।शहर का हर चौराहा और तिराहा सर्विलांस की नजर में रहता है।महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ भय मुक्त माहौल देने के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए सर्विलांस को सक्रिय किया गया है।
25 पब्लिक एड्रेस सिस्टम आईसीसीसी से जोड़े गए:
पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को ट्रैफिक मैनेजमेंट के टिप्स भी दिए जायेंगे। अवैध अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी जा रही है।
हर चौराहे पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स, छेड़छाड़ की तो सीधे हवालात:
आईजी डॉ राकेश सिंह ने बताया कि कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और बाहर काम काज से निकलने वाले,शॉपिंग करने आने वाली युवतियों और लड़कियों की सुरक्षा की दृष्टि से शहर के कुछ प्रमुख स्थानों पर वाइस कॉल बॉक्स लगाए गए हैं। उनमें एक इमरजेंसी बटन है। बटन को क्लिक करते ही सीधे कंट्रोल रूम से कनेक्शन होगा।और उन्हें फौरन सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
शहर के प्रमुख स्थानों पर हमेशा नजर रहेगी शहर के जीरो प्वाइंट झुमका चौराहा, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, सेटेलाइट बस स्टैंड, मिनी बाईपास नैनीताल रोड, फिनिक्स मॉल और गांधी उद्यान पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए गए हैं। कॉल बॉक्स पर सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम सीधे नजदीकी थाने को निर्देश देगा। पुलिस टीम मौके पर उसे दबोच कर कार्रवाई करेगी। इससे वह सीधे हवालात में जाएगा।

अतिक्रमण पर चलेगा विशेष अभियान, और स्पीड भी होगी कंट्रोल:
स्पीड कंट्रोल करने के लिए झुमका चौराहा रोड, पीलीभीत फिनिक्स मॉल रोड, इज्जतनगर नैनीताल रोड, सुभाष नगर से महेशपुरा ठाकुरान रोड, डेलापीर से पीलीभीत रोड, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से लखनऊ हाईवे स्पीड कंट्रोल करने के लिए चिन्हित किए गए।
वहां से तेज रफ्तार वाहनों को कंट्रोल किया जाएगा। मानकों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्य चौराहों की सड़कों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। वहां अतिक्रमण अभियान चलेगा। अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस दिया जायेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।इसके बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सामान जब्त किया जाएगा। रिपोर्टर राजदा-जीनत
भुता:बरेली।
“इंसान का मुक़दर उतनि ह़ी बार बदलता हैं
जितनीं बार वों अल्लाह से दुआ करता हैं “
आईपीसी की धारा 323 में विधि का क्या प्राविधान है ?

IPC की धारा 323 का विवरण :जो कोई किसी अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल तक की कैद या 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है तो वह व्यक्ति धारा 323 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.19-12-2022
अथवा
स्वेच्छया उपहति/चोट कारित करने के लिए दण्ड।
उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है ,जो कोई स्वेच्छया उपहति करीत करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवश्य एक वर्ष तक की हो सकरगि , या जुर्माने से जो 1000 रूपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जायेगा।
उपहति /चोट से आशय ; जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा , रोग या अंग -शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है। यह कहा जाता है।
विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.20-12-2022
नोट : दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार : यह जमानतीय और असंज्ञेय अपराध है जमानत कोई जुडिसियल मजिस्ट्रेट दे सकता है।
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