गोंडा : आशा योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे कोविड-19 से मृतक के परिवार
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बहुज इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र (सम्पादक मुकेश भारती ) 9161507983
गोंडा :(राम बहादुर मौर्य – ब्यूरो रपोर्ट )
गोंडा : आशा योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे कोविड-19 से मृतक के परिवार
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन/ जिला प्रबंधक उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड श्री मोती लाल ने जनपद के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (अनुविनी) के माध्यम से नव संचालित आशा योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनमें मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की कोविड-19 से मृत्यु हो गई है तथा परिवार की वार्षिक आय 3 लाख तक है, को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से नव संचालित आशा योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराने हेतु मृतकों की सूचना आगामी 18 जून तक उपलब्ध करा दी जाय। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि उपरोक्त योजना के अंतर्गत 5 लाख तक ऋण दिये जाने का प्रावधान है। जिसमें 20 प्रतिशत अनुदान (रू०1 लाख) एवं 80 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति आगामी 18 जून तक अपने से संबंधित सूचना उपलब्ध कराये, तथा उक्त योजना की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय, जिला प्रबंधक, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास नि० लि० गोण्डा विकास भवन, गोण्डा में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रू० 3 लाख हो, परिवार की मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो, मृतक की आयु मृत्यु होने के समय 18 से 60 के बीच रही हो तथा कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण-पत्र नगर निगम / नगर पालिका ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
राम बहादुर मौर्य बहुजन प्रेरणा दैनिक हिंदी समाचार पत्र गोंडा।
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