अयोध्या : माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना-दो हजार इक्कीश का किया गया शुभारम्भ – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

अयोध्या : माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना-दो हजार इक्कीश का किया गया शुभारम्भ

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बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा हिंदी दैनिक समाचार पत्र (सम्पादक मुकेश भारती ) 9161507983

अयोध्या : (फूल चंद्र – ब्यूरो रिपोर्ट )


अयोध्या : माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना-दो हजार इक्कीश का किया गया शुभारम्भ

माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश श्री ज्ञान प्रकाश के मार्गदर्शन में जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अपने माता पिता संरक्षक या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना-दो हजार इक्कीश का शुभारम्भ किया गया है जिसका उद्देश्य अनाथ हुए बच्चों के वयस्क होने तक सरकार द्वारा लालन पालन, शिक्षा व विकास के समस्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना में उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने कोरोना संक्रमण से अपने माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावकों को खो दिया हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना-दो हजार इक्कीश के अन्तर्गत लाभ श्रेणियाॅं-एक से दस वर्ष तक की आयु के बच्चों के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में रूपये चार हजार प्रतिमाह की धनराशि देय होगी बशर्ते औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गये हों एवं बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अन्तर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराये गये हों उनको कक्षा छ: से बारह तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित कराया जायेगादो से ग्यारह से अठ्ठारह वर्ष तक तक की आयु के बच्चों की कक्षा-बारह तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा तथा विद्यालयों की तीन महीने की अवकाश अवधि हेतु बच्चे की देखभाल हेतु प्रतिमाह रूपये चार हजार- की दर से कुल रूपये बारह हजार- की धनराशि प्रतिवर्ष वैध संरक्षक जिसकी अभिरक्षा में बच्चा हो, के बैंक खातें हस्तांतरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि कक्षा बारह तक या अठ्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो ही देय होगी। प्रदेश सरकार ऐसी सभी बालिकाओं की शादी हेतु रूपयें एक लाख एक हजार की राशि उपलब्ध करायेगी।एक कक्षा नौ तक या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे अठ्ठारह वर्ष तक के बच्चों को टैबलेट लैपटाप की सुविधा एक बार अनुमन्य उपलब्ध करायेगी ऐसे बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु हो गयी हो उनके बालिग होने तक उनकी चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध करायेंगे वैध संरक्षक का चिन्हांकन जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा किया जायेगा तथा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स ऐसे प्रकरणों का सतत अनुश्रवण करेगी जिला बाल संरक्षण इकाई व बाल कल्याण समिति द्वारा उपरोक्त बच्चों के शिक्षा, पोषण, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आदि के संबंध में निरन्तर फाॅलोअप किया जायेगा तथा अपनी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रत्येक तिमाही पर जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी जिला प्रोबेशन अधिकारी को जनपद की मांग के अनुसार बजट आवंटन किया जायेगाउक्त के संबंध में अधिक जानकारी हेतु शासनादेश संख्या- 773/18-1-2021 दिनांक 02.06.2021 को निर्गत किया गया है।


न्यूज रिपोर्ट ब्यूरो चीफ फूलचन्द्र अयोध्या

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