लखीमपुर खीरी : डीएसओ ने दी खाद्यान्न वितरण की जानकारी
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बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक हिंदी समाचार पत्र ( सम्पादक मुकेश भारती ) 9161507983
लखीमपुर खीरी : ( उमेन्द्र वर्मा – ब्यूरो रिपोर्ट )
लखीमपुर खीरी : डीएसओ ने दी खाद्यान्न वितरण की जानकारी
डीएसओ वीपी सिंह ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उप्र लखनऊ द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आच्छादित अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर माह जुलाई की 21 तारीख से 31 तारीख के मध्य अन्त्योदय अन्न योजना व पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्डो पर 03 किलो गेहूॅ प्रति यूनिट निःशुल्क, 02 किलो चावल प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण व्यवस्था लागू की गई।उन्होंने बताया कि द्वितीय चक्र (पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना) माह जुलाई की 21 तारीख से शुरू होकर 31 तारीख तक सम्पन्न होगा। कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। द्वितीय चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात माह जुलाई की 31 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन से वितरण सम्पन्न होगा। मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा। पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उक्त मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन हेतु किया जायेगा।सोशल डिस्टेंसिंग हेतु प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का रोस्टर नियत : 21 जुलाई से 23 जुलाई प्रथम पाली (प्रातः 06 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक) अन्त्योदय कार्डधारक व द्वितीय पाली (अपरान्ह 03 बजे से रात्रि 09 बजे तक) पात्र गृहस्थी कार्डधारक, 24 जुलाई से 30 जुलाई प्रथम पाली (प्रातः 06 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक) पात्र गृहस्थी कार्डधारक (कार्ड अन्तिम संख्या सम) व द्वितीय पाली (अपरान्ह 03 बजे से रात्रि 09 बजे तक) पात्र गृहस्थी कार्डधारक (कार्ड अन्तिम संख्या विषम)।उन्होंने बताया कि ऐसे कार्डधारक जो नियत रोस्टर पर खाद्यान्न प्राप्त नही कर पाये हो वह 31 जुलाई को अपने कार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न प्राप्त करेगें। इसके अलावा नियत रोस्टर के दौरान यदि निर्धारित योजना से इतर योजना का कार्डधारक भी खाद्यान्न लेने हेतु उपस्थित होता है, तो उचित दर विक्रेता उन्हे भी खाद्यान्न निर्गत कर सकता है, परन्तु उचित दर विक्रेता द्वारा सोशल डिस्टेन्सिग, कोविड प्रोटोकाल के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता रहेगा। जनपद में प्रचलित सभी अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारक सोशल डिस्टेन्सिग हेतु नियत व्यवस्था का अनुपालन करते हुए माह जुलाई में नियत वितरण व्यवस्था से द्वितीय वितरण चक्र (माह की 21 ता0 से 31 ता0 तक) पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आंवटित खाद्यान्न उचित दर विक्रेता से अपने-अपने अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड पर अनुमन्य 03 किलो गेहूॅ व 02 किलो चावल कुल 05 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क प्राप्त करें। यदि किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो उसकी सूचना व शिकायत उचित दर दुकान पर उपस्थित नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक, सम्बन्धित एसडीएम अथवा उनसे तत्काल करें, ताकि तदनुसार नियमानुसार जाॅच कार्यवाही कराते हुए समस्या का समाधान कराया जा सके।
क्राइम रिपोर्टर -उमेन्द्र वर्मा distt लखीमपुर खीरी
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