HC ने जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी की खारिज
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बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा( दैनिक हिंदी समाचार पत्र) ( सम्पादक मुकेश भारती – संपर्क सूत्र : 9161507983)
लखीमपुर खीरी : ( अमरेन्द्र सिंह - ब्यूरो रिपोर्ट)
HC ने जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी की खारिज
HC ने जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी की खारिज, कहा- धर्म के ठेकेदारों को अपने में सुधार लाना चाहिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साजिश के तहत हिन्दू लड़की का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराने और उससे जबरन निकाह करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपहरण, षड्यंत्र और धर्मांतरण कानून के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने और पसंद की शादी करने की आजादी देता है. इस पर कोई वैज्ञानिक रोक नहीं है. कोर्ट ने कहा कि संविधान सबको सम्मान से जीने का भी अधिकार देता है. सम्मान के लिए लोग घर छोड़ देते हैं और धर्म बदल लेते हैं. ऐसे में धर्म के ठेकेदारों को अपने में सुधार लाना चाहिए. कोर्ट ने इच्छा के विरुद्ध झूठ बोल कर धर्मांतरण कराकर निकाह करने वाले जावेद उर्फ जाविद अंसारी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया. दरअसल पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि सादे व उर्दू में लिखे कागज पर दस्तखत कराते गये. याची पहले से शादीशुदा था, झूठ बोला और धर्म बदलवाया. बयान के समय भी वह डरी सहमी दिखी. कोर्ट ने अपहरण, षड्यंत्र व धर्मांतरण कानून के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह आदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव ने दिया.
याची का कहना था कि दोनों बालिग है और उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म बदलकर शादी की है. धर्मांतरण कानून लागू होने से पहले ही धर्म बदल लिया गया था, लेकिन पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि वह 17 नवंबर 2020 शाम 5 बजे जलेसर बाजार गयी थी. वहां कुछ लोगों ने उसे जबरन गाड़ी में डाल लिया. दूसरे दिन जब कुछ होश आया तो वकीलों की भीड़ में कड़कड़डूमा कोर्ट में पाया। वहीं कागजों पर दस्तखत लिए गए. 18 नवंबर को धर्मांतरण कराया गया. फिर उसे कई जगहों पर ले गये. 28 नवंबर को निकाह कराया गया. मौका मिलने पर पुलिस को बुलाया और 22 दिसंबर को पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया था.
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