कुशीनगर : श्रमिक पंजीकरण के लिए नही लगाने होंगे विभागों के चक्कर – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

कुशीनगर : श्रमिक पंजीकरण के लिए नही लगाने होंगे विभागों के चक्कर

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बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र ( सम्पादक मुकेश भारती- सम्पर्क सूत्र 9161507983)
कुशीनगर : ( अंगेश – रिपोर्ट ब्यूरो )


कुशीनगर : श्रमिक पंजीकरण के लिए नही लगाने होंगे विभागों के चक्कर
संवाद सूत्र, कुशीनगर :प्रदेश सरकार लोगोंको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं शुरू कर रखी है जिसके बारे में लोगो को पूरी जानकारी प्राप्त नही होने के कारण सुविधओं से बंचित रह जाते हैं इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भूलिया बाजार में स्थित सीएससी सेन्टर केन्द्र के कर्मचारियों ने जागरूकता अभियान सुरु किया है उक्त जानकारी देते हुए सीएससी सेंटर केंद्र प्रभारी मोहम्मद कैशअंसारी ने बताया कि सरकार द्वारा श्रमिको को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है ऐसी ही सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए संचालित की जाती है इन योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रदान किया जाता है उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट योजना को उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए आरम्भ किया गया है इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिको को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते है। जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके तथा वे आत्मनिर्भर बन सके आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने अंशदाता श्रमिको द्वारा नई साइकल खरीदने पर वित्तीय सहायता,श्रमिको के लड़को व अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी पर सगुन के तौर पे वित्तीय सहायता अंशदाता श्रमिको के लड़के व लड़कियों के लिए पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी किताबे व कापियां आदि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता अंशदाता श्रमिको के बच्चो की खेलो के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे वित्तीय सहायता ,अंशदाता श्रमिको के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा को विकसित बारे वित्तीय सहायता, अंशदाता श्रमिको को चश्मो के लिए वित्तीय सहायता अंशदाता श्रमिको कि लड़कियों तथा संबंधित संस्था में स्वयं कार्यरत महिला को शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप मे आर्थिक सहायता योजना,अंशदाता महिला श्रमिक तथा पुरुष श्रमिको की पत्नियों को प्रसूती पर वित्तीय सहायता,अंशदाता श्रमिको की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता,अंशदाता श्रमिको की किसी भी दुर्घटना में अपंग हुए श्रमिको व उनके आश्रित को कृत्रिम अंगों के लिए वित्तीय सहायता देता है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्ते
श्रमिक को पांच वर्ष के ब्लाक में एक बार तीन हजार रुपए की राशि साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता के रूप मे प्रदान की जाएगी। संस्था द्वारा जारी श्रमिक का आईडी प्रमाण अपलोड करना होगा।इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि दो वर्ष निर्धारित है।केंद्र प्रभारी ने बताया कि राज्य के श्रमिकों के लिए संचालित की जा रही सभी योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के लिए श्रमिको को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यक्ता नही है । सभी श्रमिक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।

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