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मथुरा प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार 28 जनवरी से 8 फरवरी तक कर सकेंगे

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मथुरा प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार 28 जनवरी से 8 फरवरी तक कर सकेंगे

मथुरा। पांचों विधानसभा में पांच.पांच माॅडल बूथ व एक पिंक बूथ बनाया जायेगा। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने प्रेक्षकों एवं राजनैतिक दलों के साथ बैठक की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।कि पारदर्शिता में भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराया जायेगा व प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ फिलाॅइंग स्काॅट एवं नौ स्टेट्रिक मजिस्ट्रेट की टीम लगाई जाएंगी। जो आचार संहिता पर अपनी पैनी नजर रखेगी।

बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र (सम्पादक मुकेश भारती- सम्पर्क सूत्र 9336114041 )मथुरा : ( विजय कुमार – ब्यूरो रिपोर्ट ) दिनांक-31 जनवरी – 2022 सोमवार ।

साथ ही किसी भी क्षेत्र से लेन देने की शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।नवनीत सिंह चहल ने बताया है कि 28 जनवरी से 8 फरवरी तक प्रत्याशी जनसभा कर सकेंगे। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से कहा है की वीडियो वैन के लिए ए.डी.एम प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा की वीडियो वाहन पर अधिक भीड़ जमा न हो और न ही यातायात प्रभावित हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिशा निर्देश दिये कि चुनाव में कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन किया जायेगा। सभा करते समय सोशल डिस्टेसिंग मास्क एवं सेनेटाइजर का प्रयोग किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी दूसरे की सभा में किसी प्रकार का विहन नहीं डालेगा। उन्होंने बताया कि वीडियो सर्विस लाइन की टीम द्वारा निरन्तर वीडियो ग्राफी की जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 313 संवेदनशील केन्द्रों के 710 पोलिंग बूथ है। शान्तिपूर्वक चुनाव कराने के लिए 35 जोनल मजिस्ट्रेट, 34 सैक्टर मजिस्ट्रेट एवं 77 स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जायेगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग एवं 80 वर्षो से अधिक आयु वाले व्यक्तियों हेतु फाॅर्म 12 डी भी उपलब्ध कराये गये है। जिससे वह अपने घर से वोट डाल सकें। बैठक में एस.एस.पी डाॅ. गौरव ग्रोवर ने कहा है कि किसी से अभद्र व अनैतिक भाषा का प्रयोग न करें। उन्होेंने बताया कि 24 घंटे सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से कहा है कि कोई भी ऐसी वस्तु जैसे शराब, नगदी या अन्य किसी प्रकार का सामान वितरित किया जाता है तो उसकी सूचना 1950 पर आवश्यक रूप से दें जिससे ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा सके।

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