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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 अगस्त को

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संवाददाता : : गोंडा :: राम बहादुर मौर्य :: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 अगस्त को

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश रविन्द्र कुमार-। के आदेशानुसार 13 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद-न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव श्री विश्व जीत सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगर पालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले, धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम वाद आदि (लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन मामले) के साथ-साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों उपभोक्ता फोरम वादों, श्रम मामलों, माध्यस्थम प्रकरणों, नगरपालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है।

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इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, धारा 446 द0प्र0स0 सम्बन्धी मामले, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा सम्बन्धी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, ई-चालान, आर्बिटेªशन के निष्पादन वाद, उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत, आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, नगर निगम/नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण, के अन्तर्गत चालान मेड़बन्दी एवं दाखिल खारिज वाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण, राशन कार्ड/बी0पी0एल0कार्ड/जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण, एवं अन्य प्रकार के वादों/प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा। समस्त वादकारियों से अपील है कि 13 अगस्त, 2022 को कोविड-19 प्रोटोकाल यथा मास्क, सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्बन्धित न्यायालय/ट्रिब्यूनल में पंहुचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।

 

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