लेखपाल व तहसीलदार की मिलीभगत से फर्जी बैनामे को आधार बनाकर धामपुर तहसील में छीनी जा रही दलित किसान से पट्टे की भूमि
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संवाददाता : :धामपुर-बिजनौर : :मुकेश भारती :: Date ::20.09 .2022 :लेखपाल व तहसीलदार की मिलीभगत से फर्जी बैनामे को आधार बनाकर धामपुर तहसील में छीनी जा रही दलित किसान से पट्टे की भूमि सभी कागजात होने के बाबजूद किसान की छीनी जा रही है ज़मीन
पट्टेदारों ने दिया जिला अधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र – जिलाधिकारी बिजनौर को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि सरकार द्वारा दिए गए दलितों के पट्टे की किसी अन्य जाति समुदाय के व्यक्ति द्वारा फर्जी बैनामा कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र
जिलाधिकारी बिजनौर से निवेदन किया कि ग्राम फतेहपुर धारा थाना -रहैढ़ -परगना अफजलगढ़ तहसील धामपुर जिला बिजनौर में कुछ दलित व्यक्तियों के पट्टे हैं जो पिछली सरकार द्वाराकई वर्ष पूर्व में आवंटित किया गया था तभी से अपने पट्टे की जमीन पर निरंतर कृषि कार्य करते आ रहे हैं जिनके मालिक व काबिज हैं लेकिन गांव के ही कुछ सामान्य जाति के व्यक्तियों ने उपरोक्त स्थित पट्टे की जमीन जो सरकार द्वारा दिए गए थे।
जिसपर लेखपाल व राजस्व के अधिकारीयों की मिली भगत से फर्जी बैनामा करा लिया है बैनामा तहसील धामपुर जिला बिजनौर में तहसील के कर्मचारियों की सांठगांठ से हुआ है जिसमें तत्काल लेखपाल प्रशांत तोमर मौजूदा राजस्व विभाग पूर्व तहसीलदार रमेश चंद्र चौहान शामिल है।
इनके द्वारा जो भी बैनामा हुआ है वह सब फर्जी-जालसाजी बैनामा है लेखपाल व राजस्व के अधिकारीयों व निबंधन कार्यालय के लिपिक पिछली की मिली भगत से जालसाजी विक्रय विलेख तैयार किया गया है जिसका रजिस्ट्रार ऑफिस में कही भी दर्ज नहीं है।
दाखिल ख़ारिज में जो बैनामा नकल लगाई थी उसके रिकॉर्ड धामपुर तहसील रजिस्टर ऑफिस में कहीं पर भी दर्ज नहीं मिला जब मौजूदा तहसीलदार ने छानबीन की तो सब फर्जीवाड़ा पाया गया तब मौजूदा तहसीलदार ने एक आदेश एसएचओ अफजलगढ़ को जांच के लिए जारी किया जिस पर कोई अमल नहीं हुआ ।
राम सिंह द्वारा थाना रहैढ़ में प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया गया जब से हम कानूनी कार्रवाई करने लगे हैं तब से हमें मारने की धमकी दी जा रही है।
जिसमें हम प्रार्थी गण की भूमि स्थित ग्राम फतेहपुर धारा परगना अफजलगढ़ तहसील धामपुर जिला बिजनौर की वर्ष खतौनी फसली 1425 -1430 के खाता संख्या 112 के खसरा नंबर 220 रकबा 0. 847 हेक्टेयर व खसरा नंबर 224 रकबा लगभग 3 .2 12 हेक्टेयर पर मृतक फग्गन सिंह पुत्र स्व0 श्री बुद्धन सिंह के स्थान पर ग्राम लेखपाल द्वारा आर0सी-033-2 के वाद संख्या 202013134007 15002596 में दिनांक 9-11- 2020 को हम प्रार्थीगण रामकिशन ,श्याम सिंह व नैन सिंह पुत्रगण स्व0 फग्गन सिंह निवासी ग्राम कल्लूवाला के नाम बतौर वारिस दर्ज किया गया था ।जिसका राजस्व मालिकान में 10-11- 2020 /17 -11- 2020 में नाम दर्ज किए गए थे।
परंतु हम प्रार्थी गण के नाम से उक्त विपक्षीगण निशान सिंह पुत्र रजवंत सिंह निवासी ग्राम फतेहपुरधारा थाना रहैढ़ तहसील धामपुर जिला बिजनौर के द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर विक्रय पत्र दिनांक 20 -09-2001 ईस्वी के आधार पर फर्जी एवं जालसाजी के आधार पर किया गया जो कि धोखाधड़ी के आधार पर पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त विपक्षीगण के विरुद्ध अंतर्गत धारा 420 ,467, 468, 471 आईपीसी धारा 120 बी अमानत में खयानत राजस्व लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील धामपुर जिला बिजनौर के थाना हाजा में मुकदमा पंजीकृत है ।
जबकि उपरोक्त विक्रय पत्र के विरुद्ध के बारे में मालिकों को कोई जानकारी नहीं दी गयी इस कारण हम प्रार्थीगण की भूमि को लेखपाल प्रशांत तोमर, मौजूदा राजस्व विभाग, पूर्व तहसीलदार रमेश चंद्र चौहान व रजिस्ट्री विभाग द्वारा कोई भी उक्त पत्रों के संबंध में कोई भी सूचना न्यालय तहसीलदार द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई जिस कारण की संपत्ति हड़प कर ली गई ।
और तत्काल भू माफियाओं से साफ करके जब दोनों विक्रय गणों के हक में विक्रय पत्रों को दाखिल खारिज पर आदेश दिनांक 6 एक 2021 तथा आदेश दिनांक 12 एक 2021 न्यायालय तहसीलदार धामपुर द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर फर्जी मित्र पत्रों के आधार पर दाखिल खारिज किए गए हैं
और प्रार्थना पत्र में अति आवश्यक तीन कारण है क्योंकि जब मृतक 919 v11 2020 में मृतक हो चुका था तो असल वारिसान 17 11 2020 ईस्वी में नाम दर्ज हो चुके थे जबकि नाम दर्ज होने के पश्चात हम प्रार्थी गणों को न्यायालय तहसीलदार द्वारा कोई भी उक्त विक्रय पत्र के संबंध में सूचना नहीं दी गई थी यह की आज दिनांक तक पूर्व तहसीलदार रमेश चंद चौहान धामपुर द्वारा उक्त पत्रों के संबंध में विक्रेता गणों को क्यों नहीं किया गया यह कि आज के दिनांक तक पूर्व तहसीलदार रमेश चंद चौहान धामपुर द्वारा उक्त पत्रों के युवाओं को भी किस आधार पर किया गया इन कारणों के आधार पर विक्रय पत्र दोनों खसरा नंबर के फर्जी विक्रय पत्र धोखाधड़ी के आधार पर हैं
इनके विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई जानी अति आवश्यक है अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उक्त के संबंध में उक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी अमानत में खयानत रजिस्ट्री कार्यालय तत्काल के विरूद्ध 1 सप्ताह के अंदर करने के आदेश पारित करने की कृपा करें अति महान कृपा होगी राम सिंह राम सिंह निवासी ग्राम रायगढ़ रायगढ़ तहसील धामपुर जिला बिजनौर मोबाइल नंबर 92 89030 9999 9289 048 9999

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