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मतदाता पहचान पत्र न होने पर वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र का प्रयोग करे

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संवाददाता : : मैनपुरी :: अवनीश कुमार :: Date ::25 .11 .2022 :: मतदाता पहचान पत्र न होने पर वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र का प्रयोग करे

मैनपुरी – जिला निवार्चन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि भारत निवार्चन आयोग द्वारा लोकसभा उप निवार्चन-2022 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।  श्री सिंह ने बताया कि ऐसे मतदाताओ को पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतगर्त जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतगर्त आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लि.मि. कंपनियों द्वारा अपने कमर्चारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यू.डी.आई.डी.) कार्ड आदि 12 निधार्रित विकल्पों में से कोई एक दस्तावेज पहचान हेतु प्रस्तुत करना होगा।            जिला निवार्चन अधिकारी ने एपिक के संबंध में बताया कि लेखन, अशुद्धि, वतर्नी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज करें, बशर्ते निवार्चन की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके यदि कोई निवार्चक फोटो पहचान पत्र प्रदशिर्त करता है। जो कि किसी अन्य सभा निवार्चन क्षेत्र के निवार्चक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे, बशर्ते उस निवार्चक का नाम जहां वह मतदान करने आया है। उस मतदान केंद्र से संबंधित निवार्चक नामावली में उपलब्ध हो, फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निवार्चक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो। तब निवार्चक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निवार्चकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-20 क के अधीन निवार्चक नामावलियों में पंजीकृत है। उन्हें मतदान केंद्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

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