Mainpuri News :: जिला मजिस्ट्रेट ने छिबरामऊ डिपो में हुई कैज्युलती की क्षेत्रीय अधिकारी से 1 माह में जांच आख्या मांगी
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संवाददाता : : मैनपुरी ::अवनीश कुमार :: Date ::26 .11 .2022 :: जिला मजिस्ट्रेट ने छिबरामऊ डिपो में हुई कैज्युलती की क्षेत्रीय अधिकारी से 1 माह में जांच आख्या मांगी
जिला मजिस्ट्रेट ने छिबरामऊ डिपो में हुई कैज्युलती की क्षेत्रीय अधिकारी से 1 माह में जांच आख्या मांगी मैनपुरी – जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त उ. प्र. द्वारा दि. 27 सितम्बर को 10.30 बजे प्रतापपुर थाना भोगांव पर निगम बस, इटावा क्षेत्र छिबरामऊ डिपो यू.पी.-84टी.-4708 से घटित दुघर्टना के सम्बन्ध में उ.प्र. मोटरयान कराधान नियमावली-1998 के नियम-30 एवं 31 में वणिर्त व्यवस्थानुसार दुघर्टना की जांच कराकर मृतकों के वारिसानों एवं घायलों के नाम, पते संबंधी विस्तृत मजिस्ट्रीयल जांच आख्या, देय सहायता की संस्तुति सहित (चेक लिस्ट के बिन्दुओं के अनुसार सूचना पूर्ण कराकर) एवं घायलों के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता पत्र की प्रमाणित प्रति, देय आथिर्क सहायता धनराशि की संस्तुति सहित जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र व बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ (सम्पादक- मुकेश भारती ) किसी भी शिकायत के लिए सम्पर्क करे – 9336114041
जिला मजिस्ट्रेट ने छिबरामऊ डिपो में हुई कैज्युलती की क्षेत्रीय अधिकारी से 1 माह में जांच आख्या मांगी मैनपुरी – जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त उ. प्र. द्वारा दि. 27 सितम्बर को 10.30 बजे प्रतापपुर थाना भोगांव पर निगम बस, इटावा क्षेत्र छिबरामऊ डिपो यू.पी.-84टी.-4708 से घटित दुघर्टना के सम्बन्ध में उ.प्र. मोटरयान कराधान नियमावली-1998 के नियम-30 एवं 31 में वणिर्त व्यवस्थानुसार दुघर्टना की जांच कराकर मृतकों के वारिसानों एवं घायलों के नाम, पते संबंधी विस्तृत मजिस्ट्रीयल जांच आख्या, देय सहायता की संस्तुति सहित (चेक लिस्ट के बिन्दुओं के अनुसार सूचना पूर्ण कराकर) एवं घायलों के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता पत्र की प्रमाणित प्रति, देय आथिर्क सहायता धनराशि की संस्तुति सहित जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। श्री सिंह ने उ.प्र. मोटर गाड़ी कराधान नियमावली वणिर्त व्यवस्था अनुसार दुघर्टना की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट, भोगांव को मजिस्ट्रेट नामित करते हुये निर्देशित किया है कि वह घटना के समस्त पहलुओं की मजिस्ट्रीयल जांच कर एक माह के अन्दर पूर्ण कर मृतकों के वारिसानों एवं घायलों के नाम, पते संबंधी विस्तृत मजिस्ट्रीयल जांच आख्या, देय सहायता की संस्तुति सहित (चेक लिस्ट के बिन्दुओं के अनुसार सूचना पूर्ण कराकर) एवं घायलों के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता पत्र की प्रमाणित प्रति, देय आथिर्क सहायता धनराशि की संस्तुति सहित अपनी स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
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