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Mainpuri News:जिलाधिकरी ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत की बैठकबहुजन प्रेस -संपादक : मुकेश भारती  

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संवाददाता :: मैनपुरी::वनीश कुमार  {C016} :: Published Dt.05.04.2023 :Time:7:50PM :जिलाधिकरी ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत की बैठकबहुजन प्रेस -संपादक : मुकेश भारती  


ब्यूरो चीफ :अवनीश कुमार

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Mainpuri News ।  ब्यूरो रिपोर्ट :अवनीश कुमारजिलाधिकरी ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत की बैठक

जनपद स्तर पर जिला स्टेयरिंग कमेटी का गठन कर पीड़ित महिलाओ को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे है :– जिलाधिकारी

मैनपुरी – उ. प्र. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं को आथिर्क क्षतिपूर्ति, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, आवश्यक शिक्षा सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। जनपद स्तर पर जिला स्टेयरिंग कमेटी का गठन कर पीड़ित महिलाओ को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे है। जघन्य हिंसा की शिकार पीड़िताओं को तात्कालिक आर्थिक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही पीड़िताओ के भरण-पोषण एवं स्वास्थ्य पुनरूद्धार, अवयस्क बच्चो के भरण-पोंषण एवं शिक्षा के लिये प्रभावी कायर्वाही की जा रही है।
उक्त उद्गार जिलाधिकरी अविनाश कृष्ण सिंह ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होने कहा कि जनपद स्तर पर गठित कमेटी को और प्रभावी बनाया जाये ताकि पीड़ित महिला को तत्काल सहायता मिल सके। उन्होने कहा कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग आपस मे समन्वय स्थापित कर जांच, औपचारिकतायें पूर्ण करें। बैठक में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष के प्राविधानो पर विस्तार से जानकारी दी गयी, तेजाब का उपयोग कर जानबूझ कर गहरी चोट पहंचाने की दशा में 10 साल सजा का प्रााविधान है, 10 से 30 प्रतिशत तक जलने की दशा में अथवा चेहरे की ऊपर 02 प्रतिशत और अधिक जलने के मामले में अथवा आंख के शामिल होने पर रू. 03 लाख की राहत राशि, चेहरे के विकृत होने, नाक, कान, आंख के कार्य बाधित होने की दशा में रू. 05 लाख, मुत्यु होने की दशा में रू. 10 लाख पीड़िता के बच्चों अथवा माता-पिता को सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, दहेज मुत्यु, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आदि में भी सहायता का प्राविधान है। बैठक की समीक्षा के दौरान कहा की विभिन्न घटनाओं में पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं को सवोर्च्च प्राथमिकता पर उ. प्र. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना में लाभ दिया जाए, पीड़ित की तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, उसकी मेडिकल जांच कराई जाए, महिला उत्पीड़न संबंधी विवेचनाओं को तत्काल पूरा किया जाए।
आज आयोजित बैठक में 28 प्रकरणों पर चर्चा की गयी, जिसमें से 12 प्रकरण कमेटी द्वारा स्वीकृत किये गये, 01 पत्रावली पर पुनः रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु निदेर्शित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नमृता सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. पी.पी. सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी श्यामलाल जायसवाल, मुख्य चिकित्साधीक्षक डा. अरविन्द गर्ग, मुख्य चिकित्साधीक्षक महिला डा. ए.के. पचैरी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला अग्रणी प्रबन्धक अनिल प्रकाश तिवारी आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन जिला प्रोबेशन अधिकारी अजय पाल सिंह ने किया।


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