गोंडा की अध्यक्षता में समस्त पराविधिक स्वयं सेवकों की बैठक सम्पन्न
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गोंडा की अध्यक्षता में समस्त पराविधिक स्वयं सेवकों की बैठक सम्पन्न
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा की अध्यक्षता में समस्त पराविधिक स्वयं सेवकों की बैठक सम्पन्न राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 मार्च को जिला कारागार , गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के आलोक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत , दिनांकित -12.03.2022 को सफल बनाने हेतु श्री कृष्ण प्रताप सिंह , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा की अध्यक्षता में समस्त पराविधिक स्वयं सेवकों की बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित पराविधिक स्वयं सेवकों को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत , दिनांकित -12.03.2022 का पम्पलेट आदि के माध्यम से अधिक से अधिक व्यापक प्रचार – प्रसार करें , जिससे जनसामान्य जागरूक हो सके व लाभ प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार डॉ० दीनानाथ , सप्तम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश / नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता में तथा श्री कृष्ण प्रताप सिंह , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा की उपस्थिति में जनपद के समस्त तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव / तहसीलदारों की बैठक आहूत की गयी । बैठक में उपस्थित तहसीलदार मनकापुर , प्रभारी तहसीलदार सदर व करनैलगंज को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अधिक से अधिक राजस्व / प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को नियत कर निस्तारण करावें तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित- 12.03.2022 का व्यापक प्रचार – प्रसार भी अपने स्तर से कराते रहें जिससे जन सामान्य जागरूक हो सके व लाभ प्राप्त कर सकें।जिला कारागार , गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ व माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना के निर्देश के अनुपालन में आज दिनांक 04.03.2022 को जिला कारागार , गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा किया गया । विधिक साक्षरता शिविर में सचिव श्री सिंह द्वारा विचाराधीन बन्दियों के शिकायतों के निराकरण के बावत जानकारी देते हुए बताया गया कि जेल में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों के अधिकारों की बात प्रत्येक स्तर पर होती रही है । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने अपने कई निर्णयों में सजायफ्ता और विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के बारे में उल्लेख किया है । विचाराधीन कैदी या फिर सजायाफ्ता कैदी के अधिकार जेल में भी बने रहते है और कानून के हिसाब से ही उनके अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सकता है । आपराधिक विधि के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नही माना सकता , जब तक कि न्यायालय आरोपी को दोषी नहीं मानता । जब भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है तो वह मात्र आरोपी होता है । ऐसे में उसे यह संवैधानिक अधिकार है कि उसे अपने बचाव का मौका मिले ।
बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र (सम्पादक मुकेश भारती ) मो ० 9161507983)गोंडा : ( राम बहादुर मौर्य – ब्यूरो रिपोर्ट )- दिनांक 5 मार्च 2022- शनिवार ।
इस सन्दर्भ में संविधान के अनुच्छेद -22 में मूल अधिकार है कि प्रत्येक आरोपी को बचाव का मौका दिया जाए । इसके तहत अदालत का कर्तव्य है कि जब भी कोई आरोपी अदालत में पेश हो तो वह उससे पूछे कि क्या उसे वकील चाहिए ? वकील न होने पर अदालत आरोपी को सरकारी खर्चे से वकील मुहैया कराती है। शिविर में उपस्थित समस्त बन्दियों को कोविड -19 प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करने एवं अनिवार्य रूप से साफ – सफाई व आवश्यक दूरी बनाये रखने हेतु बताया गया। इस दौरान सचिव द्वारा जिला कारागार गोण्डा में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया तथा उसमें नियुक्त पराविधिक स्वयं सेवकों को बताया गया कि वे कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए लीगल एड क्लीनिक का सुचारू रूप से सचालन करते रहे तथा जरूरतमंद को विधिक सहायता भी उपलब्ध करावे तथा विधिक सहायता से सम्बन्धित अभिलेखों को दुरुस्त रखें । 2022-3-4 17:26 विधिक साक्षरता शिविर में सचिव श्री सिंह द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत ( दिनांक 12.03.2022 ) में दीवानी लघु दाण्डिक वाद , फौजदारी , राजस्व चकबन्दी बिजली चोरी , 125 गुजारा भत्ता , बैंक वाद , वैवाहिक तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकर , उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बन्धित प्रकरणों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु जानकारी प्रदान की गयी । इस अवसर पर जिला कारागार के प्रभारी अधीक्षक दीपांकर भारती तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा आदि अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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