आत्मनिभर्र बनाने हेतु सरकारी योजनाऐं हेतु लाभ के लिए निम्न पत्रों के साथ पंजीकरण
1 min read
😊 Please Share This News 😊
|
संवाददाता : : मैनपुरी : :अवनीश कुमार :: आत्मनिभर्र बनाने हेतु सरकारी योजनाऐं हेतु लाभ के लिए निम्न पत्रों के साथ पंजीकरण
आत्मनिभर्र बनाने हेतु सरकारी योजनाऐं हेतु लाभ के लिए निम्न पत्रों के साथ पंजीकरण कराए सरकार द्वारा स्वःरोजगार योजनान्तगर्त अनुसूचित जाति को बैंको से ऋण सुविधा मैनपुरी- जिला प्रबन्धक उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. विनीता ने बताया कि अनुसूचित जातियों के आथिर्क उत्थान हेतु व्यक्तियों, परिवार जिनकी वाषिर्क आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46080 एवं नगरीय क्षेत्र में रू. 56460 से अधिक न हो। उन्हें आत्मनिभर्र बनाने हेतु योजनाऐं संचालित है। सभी योजनाओं में आधार कार्ड, पहचान पत्र, 02 फोटो तथा तहसील स्तर से निगर्त आय प्रमाण, जाति प्रमाण व निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है।
बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र (सम्पादक मुकेश भारती ) मो ० 9336114041)
उन्होने बताया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वःरोजगार योजनान्तगर्त अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार करने हेतु परियोजना अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें अधिकतम रू. 10000 अनुदान निधार्रित है। नगरीय क्षेत्र दुकान निमार्ण योजनान्तगर्त अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके पास 13.32 वगर्मीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध हो। उन्हें दुकान निमार्ण कराने हेतु दो किश्तों में (58500$19500) कुल रू. 78000 ऋण की सुविधा उपलब्ध है। जिसमें रू. 10000 अनुदान एवं रू.68000 ब्याज मुक्त ऋण के रूप में है। जिसकी अदायगी 120 समान मासिक किश्तों में करनी होती है। इस योजना में उपरोक्त सभी प्रपत्रों के साथ-साथ भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र (रजिस्ट्री) की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के अन्तगर्त शहरी क्षेत्र में लागत रू. 216000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू. 100000 ऋण सीमा निधार्रित है। जिसमें रू. 10000 अनुदान तथा शेष ऋण ब्याज मुक्त के रूप में जिसकी 60 समान मासिक किश्तों में ऋण की अदायगी करनी होती है। धोबी समाज के व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। उन्होने बताया कि टेलरिंग शॉप योजना अनूसूचित जाति के युवक, युवतियों के आथिर्क उत्थान हेतु टेलरिंग शॉप योजना संचालित है, जिसमें युवतियों को स्वयं सहायता समूह, पारिवारिक लाभ योजना से लाभान्वित लाभाथिर्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। जिसकी लागत रू. 20000 है, जिसमें रू. 10000 अनुदान, रू. 10000 ब्याज मुक्त ऋण जिसकी अदायगी 36 समान मासिक किश्तों में करनी है। बैंकिंग करेसपोन्डेन्ट योजना बैंकिंग करेसपोन्डेन्ट योजना के अन्तगर्त अनुसूचित जाति के आथिर्क उत्थान हेतु युवक, युवतियों को 01 लाख तक का ऋण दिया जायेगा। स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों को वरीयता दी जायेगी। उक्त समस्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कायर्रत सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी (स.क.) अथवा खण्ड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति कायार्लय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), जिला प्रबन्धक उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, विकास भवन में किसी भी कार्य दिवस में उक्त योजनाओं में लाभान्वित होने हेतु दि. 20.05.2022 की सांय 05 बजे तक आवेदन पत्र जमा कर सकते है।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |