मैनपुरी में शासन की प्राथमिकताओं, योजनाओं को सभी अधिकारी गम्भीरता से लें:– मुख्य विकास अधिकारी – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

मैनपुरी में शासन की प्राथमिकताओं, योजनाओं को सभी अधिकारी गम्भीरता से लें:– मुख्य विकास अधिकारी

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संवाददाता : : मैनपुरी : :अवनीश कुमार :: Date :02- 9 -2022 :: मैनपुरी में शासन की प्राथमिकताओं, योजनाओं को सभी अधिकारी गम्भीरता से लें:– मुख्य विकास अधिकारी

मैनपुरी – मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अनुश्रवण समिति की बैठक में कहा कि शासन की प्राथमिकताओं, योजनाओं को सभी अधिकारी गम्भीरता से लें। शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं को समय से लभाथिर्यों को उपलब्ध कराया जाय। पात्रों को तत्काल दी जाने वाली सुविधाओं, लाभों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, विलम्ब न किया जाये।

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आयोजित अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न के मामले में तत्काल प्रभावी कायर्वाही की जाये। उत्पीड़ित व्यक्ति को शासनादेश में निहित प्राविधानो के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करायी जाये। उन्होने कहा कि अनु.जाति, जनजाति अत्याचार उत्पीडन योजनान्तगर्त अनु.जाति, जन जाति के व्यक्तियो को किसी अन्य जाति के व्यक्तियो के द्वारा उत्पीडित किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं अनु.जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की सुसंगत धाराओ के सापेक्ष उत्पीडित व्यक्तियो को पुनर्वास हेतु आथिर्क सहायता प्रदान की जा रही है। उत्पीडित व्यक्ति की पत्रावली सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी की जाॅच आख्या के उपरान्त विशेष जाॅच प्रकोष्ठ के माध्यम से कायार्लय जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्राप्त होने पर आथिर्क सहायता स्वीकृत किये जाने की कायर्वाही सम्पादित की जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार उत्पीड़न के अन्तगर्त मारपीट, गाली-गलौच व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने पर धारा-3(1)द, घ अनुसूचित जाति, जनजाति की स्त्री को ऐसे कार्यो या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैगिंग प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसके सहमति के बिना उसे स्पर्श करने पर अधिनियम की धारा-3(1)ब स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-354, बलात्संग या सामूहिक बलात्संग पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-375, हत्या या मृत्यु पर पीड़ित को आथिर्क सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। सी.डी.ओ. ने समीक्षा के दौरान पाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह अगस्त 22 तक अन्य 51 प्रकरण में 68 पीड़ितों को 54 लाख, 75 हजार रू. की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। उन्होने बताया कि अभी 24 पीड़ित व्यक्तियों को आथिर्क सहायता के रूप में 28.50 लाख की धनराशि मुहैया करानी है। इस हेतु शासन स्तर से बजट अवमुक्त करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है। बजट प्राप्त होते ही शेष पीड़ितों के खातों में धनराशि हस्तान्तरित कर दी जायेगी। बैठक में अपर निदेशक अभियोजन डी.के मिश्रा, क्षेत्राधिकारी लाइन संतोष कुमार, विधायक भोगांव प्रतिनिधि विशम्भर तिवारी, समिति के सदस्य हाकिम लाल वर्मा, अशोक कुमार एड., प्रदीप सागर, सुमन चैहान, संजय जैन, सुघर सिंह कठेरिया आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन डिप्टी कलेक्टर, प्र. जिला समाज कल्याण अधिकारी वीरेन्द्र कुमार मित्तल ने किया।

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