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घटना के समस्त पहलुओं की मजिस्ट्रीयल जांच एक माह में करे पूर्ण – डीएम

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संवाददाता : : मैनपुरी :: अवनीश कुमार :: Date ::4 .11 .2022 :: घटना के समस्त पहलुओं की मजिस्ट्रीयल जांच एक माह में करे पूर्ण – डीएम

मैनपुरी 03 नवम्बर, 2022- जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि दि. 08.08.2022 को प्रातः 11.30 बजे प्रतापपुर थाना भोगांव पर निगम बस, कानपुर क्षेत्र माती डिपो यू.पी.-78एफ.एम.-2882 से घटित दुघर्टना के सम्बन्ध में उ.प्र. मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम-30 एवं 31 में वणिर्त व्यवस्था अनुसार प्रश्नगत दुघर्टना की जांच कराकर मृतकों के वारिसानों एवं घायलों के नाम, पते सम्बन्धी विस्तृत मजिस्ट्रीयल जांच आख्या, देय सहायता की संस्तुति सहित (चेक लिस्ट के बिन्दुओं के अनुसार सूचना पूणर् कराकर) एवं घायलों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता पत्र की प्रमाणित प्रति, देय आथिर्क सहायता धनराशि की संस्तुति सहित जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निदेर्श परिवहन आयुक्त उ.प्र. द्वारा दिये गये हैं।

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मैनपुरी 03 नवम्बर, 2022- जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि दि. 08.08.2022 को प्रातः 11.30 बजे प्रतापपुर थाना भोगांव पर निगम बस, कानपुर क्षेत्र माती डिपो यू.पी.-78एफ.एम.-2882 से घटित दुघर्टना के सम्बन्ध में उ.प्र. मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम-30 एवं 31 में वणिर्त व्यवस्था अनुसार प्रश्नगत दुघर्टना की जांच कराकर मृतकों के वारिसानों एवं घायलों के नाम, पते सम्बन्धी विस्तृत मजिस्ट्रीयल जांच आख्या, देय सहायता की संस्तुति सहित (चेक लिस्ट के बिन्दुओं के अनुसार सूचना पूणर् कराकर) एवं घायलों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता पत्र की प्रमाणित प्रति, देय आथिर्क सहायता धनराशि की संस्तुति सहित जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निदेर्श परिवहन आयुक्त उ.प्र. द्वारा दिये गये हैं। उन्होने बताया कि घटना तहसील भोगांव के क्षेत्रान्तगर्त घटित हुयी है, उ.प्र. मोटर गाड़ी कराधान नियमावली 1998 के नियम-30 एवं 31 में वणिर्त व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत दुघर्टना की मजिस्ट्रीयल जांच करने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट भोगांव को मजिस्ट्रेट नामित करते हुये निदेर्शित किया है कि वह घटना के समस्त पहलुओं की जांच कर मजिस्ट्रीयल जांच एक माह के अंदर पूणर् कर मृतकों के वारिसानों एवं घायलों के नाम, पते सम्बन्धी विस्तृत मजिस्ट्रीयल जांच आख्या, देय सहायता की संस्तुति सहित (चेक लिस्ट के बिन्दुओं के अनुसार सूचना पूणर् कराकर) एवं घायलों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता पत्र की प्रमाणित प्रति, देय आथिर्क सहायता धनराशि की संस्तुति सहित अपनी स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें।

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