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बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालय न छोड़े- जिला निर्वाचन अधिकारी

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संवाददाता : : मैनपुरी   ::  अवनीश कुमार :: Date :: 7 .11 .2022 :: बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालय न छोड़े- जिला निर्वाचन अधिकारी

बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालय न छोड़े- जिला निर्वाचन अधिकारी जिला स्तरीय अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी को किसी भी दशा में अवकाश स्वीकृत न करें, अपरिहार्य परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही अनुमति दी जाए- अविनाश मैनपुरी 06 नवम्बर, 2022- जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया।

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बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालय न छोड़े- जिला निर्वाचन अधिकारी जिला स्तरीय अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी को किसी भी दशा में अवकाश स्वीकृत न करें, अपरिहार्य परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही अनुमति दी जाए- अविनाश मैनपुरी 06 नवम्बर, 2022- जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि 21-मैनपुरी लोक सभा के उप निर्वाचन की घोषणा होने के फलस्वरूप जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है, उप निर्वाचन के कार्यों को समय से पूर्ण कराने, तैयारियों के दृष्टिगत जनपद के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, बैंक, निगम एवं उपक्रमों आदि में कार्यरत् समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण (समूह क, ख, ग, घ) के अवकाश पर रोक लगाई जाती है, इसके अतिरिक्त पूर्व में स्वीकृत किये गए किसी भी प्रकार के अवकाशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। उन्होने कहा कि निर्वाचन की उक्त अवधि में कार्यालयाध्यक्ष को उनके अधीनस्थ कार्मिकों के अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी अधिकार को स्थगित करते हुए निर्दिष्ट किया जाता है, कि किसी आकस्मिक, अपरिहार्य परिस्थिति में (श्रेणी क, ख, ग व घ) समस्त प्रकार के कार्मिकों को अधोहस्ताक्षरी से लिखित अनुमति प्राप्त करके ही अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की इजाजत होगी।

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