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Lakhimpur Kheri News ::कोतवाली निघासन, खीरी धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही, सम्पत्ति कुर्क

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संवाददाता : : लखीमपुर खीरी :: महताब अंसारी :: Date ::29 .11 .2022 :: कोतवाली निघासन, खीरी धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही, सम्पत्ति कुर्क

 

लखीमपुर खीरी कोतवाली निघासन, खीरी धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही, सम्पत्ति कुर्क दिनांक 28.11.2022 को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट वाद संख्या:- 2111/2022 व कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- D202210430002111 के तहत आदेश के अनुपालन के क्रम में क्षेत्राधिकारी निघासन संजयनाथ तिवारी, तहसीलदार निघासन भीम प्रसाद, प्र0नि0 थाना निघासन चन्द्रभान यादव के द्वारा ग्राम बंलहाकुटी में थाना निघासन क्षेत्र के गैंगस्टर अभियुक्त नरेश गुप्ता उर्फ रामनरेश पुत्र स्व0 शिव प्रसाद निवासी कृपाकुण्ड मजरा बंगलहाकुटी थाना निघासन खीरी की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। अभियुक्त नरेश गुप्ता उर्फ रामनरेश उपरोक्त के विरूद्ध थाना निघासन में मु0अ0सं0 702/22 धारा 2(b)(i)/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत है। अभियुक्त नरेश गुप्ता उर्फ रामनरेश जो गैंग लीडर है इसकी गैंग का सदस्य रोहित गुप्ता पुत्र स्व0 गया प्रसाद निवासी ग्राम कोन्हापुरवा मजरा बंगलहाकुटी थाना निघासन खीरी है जिसके साथ मिलकर अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु थाना क्षेत्र में अपमिश्रित शराब का निष्कर्षण व विक्री करने का अपराध करके अवैध धन अर्जित करने के अभ्यस्त अपराधी है। अभियुक्त नरेश गुप्ता उर्फ रामनरेश उपरोक्त द्वारा अपराध करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। अभियुक्त द्वारा अपराध करके अर्जित अवैध सम्पत्ति में 1. ग्राम कृपाकुण्ड मजरा बंलगहाकुटी में एक अदद मकान पक्का जिसमें दो पक्के कमरे, एक रसोईघर व एक पक्का बरामदा तथा घर के चारों तरफ पक्की बाउँड्री दीवार बनी है। जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रूपये है। उक्त मकान भू0 456 गाटा संख्या जो खतौनी में गिरीश आदि के दर्ज अभिलेख हैं 2. ग्राम कोन्हापुरवा में 06 दुकानें पक्की छत बनी हैं जिसमें 03 दुकानें चालू हालत में व 03 दुकानें अर्धनिर्मित तथा दुकानों के पीछे करीब 1500 स्कवायर फिट जगह खाली है। दुकानों व खाली पड़ी जगह की कुल अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रूपये हैं। उक्त दुकानें गाटा संख्या 505/0.316 (असंक्रमणीय) पर काशी पुत्र विन्द्रा के पट्टे की जमीन पर अवैध रूप से बनायी है।
अभियुक्त नरेश गुप्ता उर्फ रामनरेश की अपराध से अर्जित कुल सम्पत्ति की कीमत लगभग 50,00000/- रूपये (पचास लाख रुपये) है। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों को चिन्हित किया गया और उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही की गई है।

*आपराधिक इतिहास गैंगस्टर अभियुक्त नरेश गुप्ता उर्फ रामनरेश पुत्र स्व0 शिव प्रसाद
निवासी कृपाकुण्ड मजरा बंगलहाकुटी थाना निघासन जनपद खीरी*
1. मु0अ0सं0 90/98 धारा 302 भादवि थाना निघासन खीरी
2. मु0अ0सं0 222/99 धारा 307/504 भादवि थाना निघासन खीरी
3. मु0अ0सं0 118/05 धारा 376 भादवि व 3(1)(12) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना निघासन खीरी
4. मु0अ0सं0 95/2009 धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना निघासन खीरी
5. मु0अ0स0 1219/09 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना निघासन खीरी
6. मु0अ0सं0 699/14 धारा 323/504/506 भादवि व 3डी1(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना निघासन खीरी
7. मु0अ0सं0 255/15 धारा 3(1) यू0पी0 गुण्डा अधि0 थाना निघासन खीरी
8. मु0अ0सं0 497/15 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना निघासन खीरी
9. मु0अ0सं0 346/18 धारा 13 जुआ अधि0 थाना निघासन खीरी
10.मु0अ0सं0 255/21 धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी अधि0 थाना निघासन खीरी
11. मु0अ0सं0 665/21 धारा 363/366/323/504 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना निघासन खीरी
12. मु0अ0सं0 702/22 धारा 2(b((i)/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना निघासन

 

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