सीडीओ ने की समस्त प्रकार के पेंशन कन्या सुमंगला, आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य, एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रगति की समीक्षा
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संवाददाता ::देवरिया ::जसवंत प्रसाद :: Dt.21.12.2022 ::सीडीओ ने की समस्त प्रकार के पेंशन कन्या सुमंगला, आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य, एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रगति की समीक्षा
देवरिया (सू0वि0) 20 दिसम्बर। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से समस्त प्रकार के पेंशन कन्या सुमंगला, आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य, एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रगति की समीक्षा की गयी।

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आधार प्रमाणीकरण में विकास खण्ड बरहज में 15, भलुअनी 08, भाटपाररानी 06, देसही देवरिया 05, लार 22, रूद्रपुर 16 एवं सलेमपुर में मात्र 09 आधार प्रमाणीकरण 13 दिसंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक कराया गया है जो सबसे कम प्रगति है। जहेन्द्र स०वि०अ० (स०क०) राकेश स०वि०अ० (स०क०) एवं मनोज सिंह प्र० स०वि०अ० (स०क०) को धीमी प्रगति हेतु प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी। समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (स०क०) को विशेष रूचि लेते हुए शतप्रतिशत आधार प्रमाणीकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
निराश्रित महिला पेंशन /विधवा पेंशन विधवा पेंशन योजनान्तर्गत विकास खण्ड रामपुर कारखाना में 06 आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी के पोर्टल पर लम्बित पाया गय जिन्हें दो दिन के अन्दर निस्तारण के निर्देश दिए गये। कन्या सुमंगला योजना योजनान्तर्गत विकास खण्ड भलुअनी में 18, भटनी 15 गौरीबाजार में 18 एवं रूद्रपुर में 30 आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी के पोर्टल पर लम्बित पाया गया जिन्हें 2 दिन के अन्दर निस्तारण करने के निर्देश दिए गये।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना माह जनवरी, 2023 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है, के दृष्टिगत सभी खण्ड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी (स०क०) को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक विकास खण्ड से 30-30 पात्र जोड़ों का चयन करते हुए आवेदन पत्र जांचोपरान्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना (आनलाइन) योजनान्तर्गत विकास खण्ड बैतालपुर में 25, देसही देवरिया 48, भटनी 45, बनकटा 39 एवं लार 34 आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी के पोर्टल पर लम्बित पाया गया। समस्त खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जांचोपरान्त पात्र आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
दिव्यांगजन पेंशन योजनान्तर्गत आधार प्रमाणीकरण में विकास खण्ड बैतालपुर में 155, भलुअनी 148, भटनी 185, गौरीबाजार 103, पथरदेवा 123, रामपुरकारखाना 107, सलेमपुर 100, तरकुलवा 140 आधार प्रमाणिकरण हेतु अभी भी लम्बित है। समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सी०डी०पी०ओ० (कार्यक्रम विभाग) को विशेष रूचि लेते हुए शतप्रतिशत आधार प्रमाणीकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
आंगनबाड़ी भवन निर्माण समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के कर्माजीतपुर विकास खण्ड गौरीबाजार, कनकपुरा विकास खण्ड तरकुलवा पीपरा भानमति विकास खण्ड सलेमपुर में कार्य अवशेष है सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधूरे आगनबाड़ी भवनों का यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, वित्तीय वर्ष 2020-21 के आंगनबाड़ी भवन जिनमें थोड़े बहुत कार्य अवशेष है उन्हें मंगलवार तक पूर्ण कराने का निर्देश दिये गये। क्षेत्र पंचायत के पूराने भवनों को जिनमें कार्य अवशेष है उन्हें भी अतिशीघ्र पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिये गये। प्रचारित प्रसारित द्वारा सूचना विभाग देवरिया
संवाददाता :अयोध्या :फूलचन्द्र :: {C01} :: Dt.21.12.2022:अयोध्या जिले में थाना रौनाही के बूथ नंबर 8 के पास रौनाही टोल प्लाजा पर आर टी ओ की गाड़ी से बचाने के प्रयास पर,
अनियंत्रित डबल डेकर बस पलटी,लगभग 15 लोग घायल तीन की हालत गंभीर।

घायल यात्रियों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। टोल मैनेजर बोले आरटीओ विभाग सेल टैक्स लगातार लगाते हैं चेकिंग।टोल प्लाजा के 500 मीटर रेंज में चेकिंग लगाने का नहीं है विधान।आरटीओ की गाड़ी बस का कर रही थी पीछा। जिसके चलते हुआ हादसा।
ब्यूरो चीफ फूलचन्द्र अयोध्या
” जिन्दगी का हर एक छोटा हिस्सा ही
हमारी जिदंगी की सफ़लता का बड़ा हिस्सा होता है।”
आईपीसी की धारा 323 में विधि का क्या प्राविधान है ?
IPC की धारा 323 का विवरण :जो कोई किसी अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल तक की कैद या 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है तो वह व्यक्ति धारा 323 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.19-12-2022
अथवा
स्वेच्छया उपहति/चोट कारित करने के लिए दण्ड। उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है ,जो कोई स्वेच्छया उपहति करीत करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवश्य एक वर्ष तक की हो सकरगि , या जुर्माने से जो 1000 रूपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जायेगा।
उपहति /चोट से आशय ; जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा , रोग या अंग -शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है। यह कहा जाता है।
विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.20-12-2022
नोट : दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार : यह जमानतीय और असंज्ञेय अपराध है जमानत कोई जुडिसियल मजिस्ट्रेट दे सकता है।
“पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।”
अर्थ – कबीर दास जी के दोहे से समझ में आता है कि संसार की बड़ी-बड़ी पुस्तकें पढ़कर कितने ही लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए, मगर वे सभी विद्वान नहीं हो सके थे। वे कहते हैं कि इतन पढ़ने के बजाय अगर कोई प्रेम या प्रेम के ढाई अक्षर ही पढ़ ले यानी कि प्रेम के वास्तविक रूप को पहचान ले तो वह सच्चा ज्ञानी माना जाएगा।
तुरंत ब्लड शुगर लेवल के स्तर को कैसे कम करें? Sugar Level Kam Karne ka Gharelu Upay
पहला उपाय : ये है कि जिस मरीज का ब्लड शुगर लेवल बड़ा हुआ है उसके लिए ब्लड शुगर लेवल के स्तर को कम करने लिए सुबह उठकर खाली पेट दो से तीन तुलसी की पत्ती चबाएं,या फिर आप चाहें तो तुलसी का रस भी पी सकते हैं । इससे आपका ब्लड शुगर नियंत्रण में आ जाएगा । तुलसी के सेवन के साथ में यदि आप शुगर को कम करने वाली दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो ध्यान रखें और डॉक्टर्स से परामर्श जरूर लें । क्योंकि शुगर को तेजी से कम करने का काम करती है ।
दूसरा उपाय: ये है कि जिस मरीज का ब्लड शुगर लेवल बड़ा हुआ है उसके लिए ब्लड शुगर लेवल के स्तर को कम करने का सबसे आसान तरीका है पानी। इस दौरान अगर आप पानी पीते हैं तो यह आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। आपको बता दें कि पानी के जरिए किडनी टॉक्सिन्स और इंसुलिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है।

शुगर को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए ?
डायबिटीज में अरहर की दाल, काबुली चने, हरे चने, कुलथी की दाल का सेवन अधिक करना चाहिए. डायबिटीज में कौन-से फल खाने चाहिए? शुगर के मरीज सेब, संतरा, आड़ू, बेरीज, चेरी, एप्रिकोट, नाशपाती और कीवी जैसे फल हर दिन खा सकते हैं. आप बिना गुड़ के उबाली हुई शकरकंद का सेवन भी कर सकते हैं. डॉ अजय अनंत चौधरी Dt.21-12-2022
मधुमेह के लिए प्राकृतिक घरेलू उपचार का अवलोकन।
मधुमेह रोग (Diabetes) एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के रक्त शर्करा ( blood sugar ) का स्तर सामान्य शर्करा के स्तर से ऊपर होता है। हम जो भी खाना खिलते है उसके पाचन के बाद वह ग्लूकोस बन जाता है। यह ग्लूकोस (glucose) खून के ज़रिये विभिन शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचता है। और ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए खाना खाते ही ग्लूकोस की मात्रा खून मे बढ़ जाती है। ग्लूकोस की मात्रा बढ़ते ही इन्सुलिन (insulin) नाम का हॉर्मोन (hormone) सतर्क हो जाता है और वह इस ग्लूकोस को शरीर की कोशिकायों मे प्रवेश करने मे मदद करता है।
जब इन्सुलिन की कमी होती है या शरीर इन्सुलिन प्रतिरोधक (insuline resistance) हो जाता है तो ग्लूकोस का कोशिकाओं मे प्रवेश कम हो जाता है। जिस कारण ग्लूकोस की मात्रा खून मे ज़ायदा हो जाती है। इस स्तिति को डायबिटीज या मधुमेह कहते है।
डायबिटीज को नियंत्रण करने के लिए ऐसा खाना, खाना चाहिए जो आप के ग्लूकोस की मात्रा को ज़ायदा नहीं बढ़ाये या अचानक तेज़ी से ग्लूकोस के स्तर को असंतुलित कर दे। डायबिटीज के मरीज़ों को इसलिए अपने खान पान पर बहुत धयान देना चाहिए।
घर पर प्राकृतिक रूप से मधुमेह का इलाज कैसे करें, इसका सरल उपाय है कि हमें अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन को भली भांति समझना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाते हैं। ये उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स (High Glycemic index) वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जबकि कुछ खाद्य उत्पाद बहुत धीरे-धीरे ग्लूकोज छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स (low glycemic index) वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार, निम्न और उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का उचित चयन ग्लूकोस के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।डॉ अजय अनंत चौधरी Dt.21-12-2022
आईपीसी की धारा 323 में विधि का क्या प्राविधान है ?
IPC की धारा 323 का विवरण :जो कोई किसी अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल तक की कैद या 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है तो वह व्यक्ति धारा 323 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.21-12-2022
अथवा
स्वेच्छया उपहति/चोट कारित करने के लिए दण्ड। उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है ,जो कोई स्वेच्छया उपहति करीत करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवश्य एक वर्ष तक की हो सकरगि , या जुर्माने से जो 1000 रूपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जायेगा।
उपहति /चोट से आशय ; जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा , रोग या अंग -शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है। यह कहा जाता है।
विधिक सलाहकार -मुकेश भारती एड0।Dt.21-12-2022
नोट : दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार : यह जमानतीय और असंज्ञेय अपराध है जमानत कोई जुडिसियल मजिस्ट्रेट दे सकता है।
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