Noida News:भारत में भूमि सीमा अधिनियम क्या है? – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

Noida News:भारत में भूमि सीमा अधिनियम क्या है?

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संवाददाता ::Noida::Harish Gautam  {C020} :: Published Dt.17.08.2023 :Time:8:40PM:भूमि सीमा अधिनियम में कहा गया है कि एक व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम क्षेत्रफल सीमा होगी:Bahujan Press: बहुजन प्रेरणा -संपादक : मुकेश भारती :www. bahujan india 24 news . com


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ब्यूरो रिपोर्ट : हरीश गौतम -नोएडा

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Noida News ।  ब्यूरो रिपोर्ट :Harish Gautam News Date 17 August (Month August 2023- Noida News Serial: Weak -03)::(From 15ays to 21Days):(Month August News No-03) (Year 2023- News No:56)


 भूमि सीमा अधिनियम में कहा गया है कि एक व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम क्षेत्रफल सीमा होगी :Bahujan Press

Noida News  ब्यूरो रिपोर्ट भारत में भूमि सीमा अधिनियम क्या है?
भूमि सीमा अधिनियम में कहा गया है कि एक व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम क्षेत्रफल सीमा होगी। यदि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम सीमा से अधिक भूमि है तो भारत सरकार द्वारा उससे वह भूमि छीन ली जाती थी।
इस अधिनियम में कहा गया है कि एक व्यक्ति केवल विशिष्ट भूमि क्षेत्र जो कि 2000 वर्ग मीटर है, रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास 2000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि है तो वह भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती है।
भूमि सीमा अधिनियम की समयसीमा:
शहरी भूमि सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 में देश के ग्यारह राज्यों में पारित किया गया था: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश।
बाद में इस अधिनियम को मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, मणिपुर और मेघालय द्वारा अपनाया गया।
1999 में पंजाब और केंद्रशासित प्रदेशों जैसे राज्यों द्वारा असफल अधिनियम के कारण इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था
2000 में इस अधिनियम को मध्य प्रदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।
2002 में इसे उड़ीसा द्वारा समाप्त कर दिया गया
2003 में असम द्वारा इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया
2011 तक इस अधिनियम को बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्यों से समाप्त कर दिया गया था।
राज्यवार भूमि सीमा सीमा
महाराष्ट्र: भूमि सीमा अधिनियम के पहले प्रावधान के अनुसार, एक खरीदार को 54 एकड़ से अधिक जमीन खरीदने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के नए संशोधन अधिनियम 1961 के अनुसार, 54 एकड़ से अधिक भूमि रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
तेलंगाना: इस राज्य में कोई भी कृषि भूमि खरीद सकता है और एक व्यक्ति 50 एकड़ जमीन रख सकता है
कर्नाटक: कर्नाटक में भूमि सीमा को पारिवारिक सीमा के अनुसार विभाजित किया गया है जो एक व्यक्ति या पांच सदस्यीय परिवार के लिए 54 एकड़ (10 इकाई) और 10 सदस्यीय परिवार के लिए अधिकतम 108 एकड़ (20 इकाई) है।
उत्तर प्रदेश: यूपी में एक व्यक्ति 12.5 एकड़ जमीन रख सकता है।आशा है कि इस उत्तर को पढ़कर आपको भारत में भूमि सीमा अधिनियम क्या है के बारे में बेहतर समझ मिल गई होगी ।। राष्ट्र चिंतक मुकेश गौतम।।

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