गोंडा :: राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का सुलह समझौता के आधार पर करायें निस्तारण
1 min read
😊 Please Share This News 😊
|
बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेऱणा दैनिक समाचार पत्र :(सम्पादक मुकेश भारती )9161507983
गोंडा :(राम बहादुर मौर्य : ब्यूरो रिपोर्ट)
गोंडा :: राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का सुलह समझौता के आधार पर करायें निस्तारण
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का सुलह समझौता के आधार पर करायें निस्तारण सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कृष्ण प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 10 जुलाई 2021 दिन- शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार- प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कराए जाने हेतु अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगरपालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले, धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम वाद आदि (लम्बित एवं प्री – लिटिगेशन मामले) के साथ – साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों चकबन्दी वादों, श्रम मामलों, माध्यस्था प्रकरणों, नगरपालिका / नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अंतिम रिपोर्ट, धारा 446 द० प्र०स० सम्बन्धी मामले पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा सम्बन्धी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा / वेतन संबंधी वाद, सेवा निवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत, आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, नगर निगम / नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण, के अन्तर्गत चालान मेढ़बंदी एवं दाखिल खारिज वाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, प्री – लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण, राशन कार्ड / बी0 पी0 एल0 कार्ड / जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण, एवं अन्य प्रकार के वादों / प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा। सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनमानस से अपील की है कि आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में सुलह समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण कराते हुए लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
राम बहादुर मौर्य बहुजन इंडिया 24न्यूज़ गोंडा।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |