नमस्कार हमारे न्यूज पोर्टल लाइव 24 भारत मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 99681 18192 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , कुशीनगर – जनपद में धारा144 तत्काल प्रभाव से लागू 7 जुलाई सूचना विभाग कुशीनगर – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

कुशीनगर – जनपद में धारा144 तत्काल प्रभाव से लागू 7 जुलाई सूचना विभाग कुशीनगर

1 min read
😊 Please Share This News 😊

बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र-(सम्पादक मुकेश भारती )9161507983
कुशीनगर – ( चन्द्रशेखर आर्य – ब्यरो रिपोर्ट)


कुशीनगर – जनपद में धारा144 तत्काल प्रभाव से लागू 7 जुलाई सूचना विभाग कुशीनगर

जनपद में धारा144 तत्काल प्रभाव से लागू 7 जुलाई सूचना विभाग कुशीनगर। अपर जिलाधिकारी श्री विंध्यवासिनी राय ने बताया कि ईदुज्जुहा(बकरीद), श्रावण मास (कावड़ यात्रा), स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी तथा विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं व कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से संपूर्ण जनपद कुशीनगर की सीमाओं में शासन के निर्देशानुसार उक्त समस्त त्योहारों को सकुशल एवं शांतिमय वातावरण में संपन्न कराने को व जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं किसी भी अप्रिय सांप्रदायिक घटना को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति सड़क जाम नहीं करेगा, सामान्य परिवहन को न रोकेगा नहीं बंद कराने का प्रयास करेगा, त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्वाचन के दृष्टिगत निर्देश प्रांगण में जुलूस के रूप में कोई प्रवेश नहीं करेगा, ना हीं शस्त्र लेकर किसी भी दशा में प्रांगण में आएगा, समस्त निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों /सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होंगे, किंतु यह प्रतिबंध परंपरागत धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। जनपद सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे किसी को चोट पहुंचाई जा सके और ना ही लेकर चलेंगे किंतु यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों एवं वृद्ध विकलांगों पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील सांप्रदायिक अथवा शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे और भाषण नहीं करेगा , कोई भी व्यक्ति ऑडियो वीडियो या सोशल मीडिया पर ऐसा कोई संदेश प्रसारित नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बाधित हो, किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 से प्रातः 6:00 के मध्य नहीं किया जाएगा। प्रातः 6:00 से रात्रि 10:00 के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएगा ना ही प्रयास करेगा जिससे कि कोई समुदाय दिग्भ्रमित हो। धार्मिक पर्वों के समस्त कार्यक्रम पारंपरिक रूप से आयोजित किए जाएंगे। कोई भी नई प्रथा या नए रूट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर के सामने आंगन बरामदे की छत पर, दीवार पर किसी अन्य स्थान पर ईट, गुम्मे, पत्थर, तेजाब फेंक कर मारे जाने या चोट पहुंचाए जाने वाले किसी वस्तु को एकत्र नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति से जबरन चंदा वसूल नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से लाल नीली बत्ती हूटर या सायरन का प्रयोग वाहनों पर नहीं किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठान सरकारी और गैर सरकारी संस्था स्कूल कॉलेज आदि को जबरदस्ती बंद नहीं करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार की पत्रिका पुस्तक या ऐसा कोई लेख न तो प्रकाशित होगा न ही करवाया जाएगा जिसे किसी व्यक्ति वर्ग या समुदाय में घृणा या दोष पैदा करने वाली भावना उत्पन्न हो। और कोरोनावायरस के दृष्टिगत निर्देश का पालन कठोरता से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन होता है तो उस पर भादप्र सहित की धारा 8ई188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 4 सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा या जब तक इसे वापस न ले लिया जाए।

बहुजन इण्डिया 24न्यूज चन्द्रशेखर आर्य ब्यूरो चीफ कुशीनगर

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]
error: Content is protected !!